किसानों के पास खेत जोतने के लिए अपना ट्रैक्टर तथा खेती किसानी के अन्य कृषि यंत्र हो, इसीलिए सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कृषि यंत्रों पर 90% की सब्सिडी किस योजना के अंतर्गत दी जा रही है और लाभ कैसे उठाएं।
दूसरों के नहीं अपने ट्रैक्टर से जोते खेत
खेती किसानी में आजकल कृषि यंत्र का इस्तेमाल करके किसान कम समय में अधिक और बढ़िया काम कर लेते हैं। लेकिन इसमें खर्च भी बैठता है, दूसरों के ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं तो किराया देना पड़ता है और हर काम में किसानों को दूसरों को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वह किसान जो की मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर खरीदना चाहते हैं उनके लिए सरकार 90% की सब्सिडी दे रही है। जिससे दूसरों के नहीं अपने ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर सके। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत कई तरह के कृषि यंत्र पर बढ़िया सब्सिडी दी जा रही है तो चलिए सबसे पहले आपको योजना का नाम बताते हैं।
इस योजना के तहत मिल रही सब्सिडी
किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, कृषि भाग्य योजना के अंतर्गत दी जा रही है। जिसमें मिली ट्रैक्टर, पावर टिलर के साथ-साथ वीडर, रोटावेटर, डीजल पंप सेट, पावर स्प्रेयर आदि चीज पर सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें 50 से लेकर 90% की सब्सिडी मिल रही है। यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 90% की सब्सिडी मिल रही है। जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को 50 से 80% तक की सब्सिडी विभिन्न कृषि यंत्रों के अनुसार दी जा रही है।
कैसे मिलेगा लाभ
अगर किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम 1 एकड़ की जमीन खेती होगी तो होनी ही चाहिए। तभी उन्हें लाभ मिलेगा और यह योजना कर्नाटक राज्य सरकार की है तो वहां के किसानों को ही लाभ दिया जा रहा है। जिसमें योजना का नाम जैसा कि हमने बताया कृषि भाग्य योजना है। इसका लाभ लेने के लिए किसान अपने पास के किसान संपर्क केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उनके पास अपना आधार कार्ड, आईटीसी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक आदि होना चाहिए।
आवेदन करते हुए ₹100 का बॉन्ड पेपर भी जमा करना होगा। वह किसान जिन्होंने पहले ही सब्सिडी पर इन कृषि यंत्र को लिए हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वह किसान संपर्क केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।