किसानों के मजे-ही-मजे, फलों की खेती से होगी कमाई, सरकार दे रही 50 हजार, यहाँ करना होगा आवेदन

किसानों के मजे-ही-मजे, फलों की खेती से होगी कमाई, सरकार दे रही 50 हजार, यहाँ करना होगा आवेदन। जानिये क्या है योजना।

किसानों के मजे-ही-मजे

किसानों के लिए केंद्र के साथ-साथ कई राज्य सरकारी भी तरह-तरह की योजनाएं चला रही है। जिससे किसान कम खर्चे में ज्यादा कमाई कर सके। अपनी आमदनी को बढ़ा सके। जिसमें अब किसानों को बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि बागवानी करके किसान अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जिसमें आपको बता दे की शुष्क बागवानी के लिए सब्सिडी दे रही है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यह कौन-से राज्य सरकार की योजना है और किन पौधों पर सब्सिडी मिलेगी।

राज्य सरकार की योजना

दरअसल यह बिहार राज्य सरकार की योजना है। जिसके अंतर्गत 17 जिले को लाभ मिलेगा। यहां पर 17 जिलों के किसानों को फसल विविधीकरण योजना के तहत बागवानी करने पर ₹50000 तक का लाभ मिलेगा। जिसके अंतर्गत आपको बता दे की भागलपुर, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, बांका, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुरी, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा, नवादा, और नालंदा जिले आते हैं।

किन पौधो पर मिलेगी सब्सिडी

फसल विविधीकरण योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले यह सोचना होगा कि वह कौन-से पौधे लगाएंगे। जिसमें आपको बता दे की आंवला, नींबू, अमरुद और एप्पल बेर लगाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है। चलिए जानते हैं सब्सिडी में अधिकतम और न्यूनतम कितना लाभ किसानों को मिलेगा।

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50% सब्सिडी मिलेगी

अगर किसान इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर बागवानी करके अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिसमें आपको बता दे कि इसमें किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी। जिसमें अधिकतम लागत 50000 सरकार की तरफ से दी जाएगी। जिसमें प्रति हेक्टेयर अनुपात 60 अनुपात 40 रहेगा। इस तरह यहां पर आधा खर्च सरकार उठा रही है। चलिए जानते हैं इस योजना के लिए इच्छुक प्रदेश के किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं।

यहाँ करना होगा आवेदन

बिहार राज्य के 17 जिलों के किसान अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बता दे कि किसान उद्यान निदेशालय के आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां पर शुष्क बागवानी पर जाकर मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन करना होगा। अगर आप इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो जिला के सहायक निदेशक उद्यान से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।

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