MP के करीब 112 किसानों पर 4 लाख तक का जुर्माना लग गया है, तो चलिए आपको बताते हैं इन किसानों की गलती क्या है ताकि अन्य किसान भी इस गलती को करने से बच जाए-
MP के 112 किसानों पर 4 लाख का जुर्माना
मध्य प्रदेश में खेती-किसानी को लेकर सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। जिससे उनकी आर्थिक मदद की जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसानों पर लगने वाले जुर्माने की। दरअसल, किसान खेती करते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ अच्छा करते हैं तो पर्यावरण को फायदा होता है, और कुछ बुरा करते हैं तो उसे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए ऐसे में सरकार उनको दंड देती है, पहले सरकार उनसे विनती करती है लेकिन बात ना सुनने पर कानून के खिलाफ जाने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है।
दंड की राशि उन्हें चुकानी पड़ती है। जिसमें आज बात कर रहा है मध्य प्रदेश के 112 किसानों की जिन पर चार लाख तक का अर्थ दंड लगा हुआ है।
किसानों की गलती क्या थी?
अब कई किसानों के मन में सवाल होगा आखिर उन्होंने किया क्या था, तो आपको बता दे कि उन्होंने फसल का अवशेष जलाया था। जैसा कि आप जानते हैं देशभर में फसल के अवशेष जलाने के लिए मना किया गया है। जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कलेक्टर किसानों से लगातार अनुरोध कर रही हैं कि वह फसल अवशेष, पराली, नरवाई ना जलाएं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, मिट्टी बंजर होती है और किसान की सेहत पर भी इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा।
इसलिए नरवाई जलाने के लिए मना किया गया है। खेत में जो भी फसल के अवशेष हैं, उन्हें किसान नहीं जला सकते हैं। नरवाई जलाने के लिए कलेक्टर द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर किसानों पर जुर्माना लग रहा है तो चलिए जानते हैं एक किसान को कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

1 किसान को कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा?
मध्य प्रदेश में नरवाई जलाने पर किसानों पर ₹2500 से लेकर ₹15000 तक का जुर्माना लग रहा है। आपको बता दे की सेटेलाइट के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, जिस जगह पर नरवाई जलाई जाती है वहां तुरंत राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम पहुंचती है और किसान पर जुर्माना लगाया जाता है। जिसमें बीते कुछ दिन पहले गुना जिले में नरवाई जलाने पर 112 किसानों के खिलाफ चार लाख का अर्थदंड जारी किया गया है।
यहां पर जिन किसानों के पास दो एकड़ की जमीन है उन्होंने नरवाई जलाई है तो ₹2500 एक घटना के आधार पर जुर्माना लगता है। जिनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है तो ₹5000 और 5 एकड़ से अधिक जमीन जिनके पास है वह नरवाई जलाते हैं तो ₹15000 जुर्माना एक घटना के लिए उन्हें चुकाना पड़ता है।
इस तरह किसानों को पहले तो निर्देश दिए गए, अगर वह कानून के, सरकार के खिलाफ जाते हैं तो जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों को यह पता होना चाहिए कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आपको बता दे कि पराली जलाने से किसान के जो मित्र कीट होते हैं वह भी खेत में खत्म हो जाते हैं। जिससे आने वाले समय में उत्पादन कम मिलता है, पर्यावरण में प्रदूषण भी पराली जलाने से फैलता है, किसान उस पराली का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, भूसा बनाने के लिए कर सकते हैं, तथा विभिन्न कंपनियों को भूसा की बिक्री भी कर सकते है।