खाद-बीज की दुकान खोल करना है कमाई तो मिल रहा लाइसेंस जानिये पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

खाद-बीज की दुकान खोलकर एक स्थिर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे खाद बीज की दुकान के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, पात्रता क्या है और किन दस्तावेजों के साथ, कहां कैसे करना है आवेदन-

खाद-बीज की दुकान

खान बीज की दुकान खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। साथ ही किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का खाद भी उपलब्ध करवा सकते हैं। इससे किसानों और बेरोजगारियों को दोनों को फायदा होगा। लेकिन खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। अगर खाद बीज की दुकान बिना लाइसेंस के खोल लेते हैं तो वह अवैध मानी जाएगी। जिससे कानूनी कार्यवाही हो सकती है तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लाइसेंस लेने के लिए पात्रता के निर्धारित की गई है।

पात्रता

नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जानिए खाद और बीज की दुकान खोलनी है तो इसके लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है-

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक पढ़ा लिखा होना चाहिए। रसायन विज्ञान से स्नातक होगा तभी वह खाद बीज की दुकान खोल सकते हैं। तभी वह खाद का इस्तेमाल और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
  • खाद बीच की दुकान खोलने के लिए आवेदक के पास अब इस व्यापार का जीएसटी नंबर होना चाहिए। तभी यह सुनिश्चित होगा कि वह टैक्स के नियमों का पालन कर रहे हैं।
  • जिस जगह पर जिस दुकान में खाद बीज रख रहे हैं वहां का स्वामित्व किसान के पास होना चाहिए। यानी कि या तो किराए पर लिए हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए की दुकान किराए पर है या उनकी खुद की है।

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आवश्यक दस्तावेज

नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जाने खाद बीज की दुकान खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जिससे उन्हें लाइसेंस मिलेगा।

  • दो पासपोर्ट साइज फोटो, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में जिसका साइज 50 केबी रखे
  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका आकार 200 केबी रखे
  • खाद-बीज जिस आपूर्तिकर्ता ले रहे उसका मार्केटिंग लाइसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र
  • दुकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या किरायानामा या स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • गोदाम है तो उसका लीज या किरायानामा प्रमाण पत्र आदि।

आवेदन की प्रक्रिया

खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए किसान अपने राज्य के वेबसाइट में खाद बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। इस वेबसाइट के होम पेज में ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिखेगा। जिस पर क्लिक करके लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड की जरूरत होगी और ओटीपी के जरिए आवेदक का वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर ऊपर बताये गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। अगर आपके द्वारा जमा किया गया आवेदन पत्र सही पाया गया तो जल्दी लाइसेंस मिल जाएगा।

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