किसानों को 8 कृषि यंत्रों पर इस 50% सब्सिडी जा रही है। जिसके बाद में कृषि यंत्रों की कीमत सिर्फ आधी किसानों को चुकानी होगी-
8 कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी
किसान अगर कृषि यंत्र की मदद से खेती के काम को पूरा करते हैं तो वह काम आसान हो जाता है। कम समय कम लागत में पूरा हो जाता है। मजदूर की अधिक जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसानों को रोटावेटर, थ्रेसर, स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सुपरसीडर, मल्चर और रीपर पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। यह बिजली, ट्रैक्टर और इंजन से चलने वाले कृषि यंत्र है जो कि किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार है।
आवश्यक दस्तावेज
अगर किसान इन कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन करना होगा। जिसके लिए उनके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, b1 के प्रति खसरा/खतौनी का दस्तावेज, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र यदि सिंचाई यंत्र खरीद रहे हैं तो वही बैंक पासबुक का विवरण आदि। इन कृषि यंत्रो पर सब्सिडी उन किसानों को मिलेगी जिनके पास अपना ट्रैक्टर है, जिन्होंने बीते 5 साल किसी कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया है।

आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक और मौका मिला है। दरअसल, पहले 8 अप्रैल तक ही किसान आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब 16 अप्रैल 2025 तक में कृषि यंत्र पर अनुदान देने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। 17 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। जिसमें चयनित किसानों का नाम होगा। किसान कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां पर डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह बेहद सरल तरीके से किसानों को आवेदन करना है। लेकिन जानकारी सही भरनी है, पात्रता का ध्यान रखना है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी चयनित कृषि यंत्र के अनुसार भरना है।