MP के किसानों को कुआँ–नलकूप बनाने के लिए 40 हजार रु दे रही सरकार, जानिए नलकूप खनन योजना का किसे मिलेगा फायदा

On: Tuesday, December 16, 2025 1:52 PM
नलकूप खनन योजना क्या है?

किसान सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं तो आइये आपको बताते हैं MP के किसानों को नलकूप और कुआं बनाने के लिए कैसे नलकूप खनन योजना का फायदा मिलेगा-

नलकूप खनन योजना क्या है?

प्रदेश सरकार द्वारा MP के किसानों के लिए नलकूप खनन योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, जिनके पास सिंचाई का कोई स्थायी साधन नहीं है। ऐसे किसान अपने खेत के पास कुआँ या नलकूप बनवा सकते हैं, जिससे सिंचाई की उचित व्यवस्था हो सके। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुआँ या नलकूप बनाने तथा पंप की स्थापना के लिए कुल ₹40,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

नलकूप खनन और पंप की स्थापना के लिए मिलता है पैसा

नलकूप खनन योजना के तहत किसानों को दो चरणों में सहायता राशि दी जाती है

  • नलकूप खनन के लिए ₹25,000
  • पंप की स्थापना के बाद ₹15,000

इस प्रकार किसानों को कुल ₹40,000 की सहायता राशि मिलती है। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा।

नलकूप खनन योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को दिया जाता है। इसके लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं

  • किसान के पास पहले से नलकूप या कुआँ नहीं होना चाहिए।
  • किसान के खेत से 300 मीटर की दूरी तक कोई नलकूप मौजूद नहीं होना चाहिए।
  • किसान संबंधित विकासखंड का निवासी होना चाहिए।

किन विकासखंडों के किसानों को मिलेगा लाभ?

योजना के अंतर्गत विभिन्न विकासखंडों के चयनित किसानों को लाभ दिया जाएगा। विदिशा विकासखंड में तीन अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति के किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। बासौदा विकासखंड में दो अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं सिरोंज विकासखंड में एक अनुसूचित जाति और तीन अनुसूचित जनजाति के किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है।

इसके अलावा नटेरन विकासखंड में तीन अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति के किसानों को नलकूप खनन योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही लटेरी विकासखंड में दो अनुसूचित जाति और तीन अनुसूचित जनजाति के किसानों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खेती के लिए अधिक खर्च न करना पड़े और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान कृषि विभाग के विकासखंड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं वहां पर आवेदन कर सकते हैं पंजीयन करके योजना का फायदा उठा सकते हैं

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