पानी की समस्या है तो चलिए आपको नलकूप योजना के बारे में बताते हैं, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से साल 2025 में 91,200 रु तक की सब्सिडी मिल रही है-
नलकूप योजना 2025
खेती-किसानी में समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए केंद्र से लेकर विभिन्न राज्य सरकारे योजनाएं चला रही हैं। जिससे किसानों को आर्थिक मदद दी जा सके। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की नलकूप योजना की। जिसके अंतर्गत किसानों को 91,200 तक की सब्सिडी मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत 50 से लेकर 80% तक की सब्सिडी जा रही है।
जिसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50%, पिछड़े वर्ग के 70% और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 80% अनुदान मिल रहा है। इस तरह सामान्य वर्ग को अधिकतम 57 हजार और अनुसूचित जाति जनजाति को अधिकतम 91200, पिछड़ा को 79,800 मिलेगा। यह दक्षिण बिहार के किसानों के लिए है।
अगर उत्तर बिहार के किसान है तो वहां पर सिर्फ 35 मीटर गहराई में नलकूप रहेगा। इसके लिए सामान्य वर्ग के के किसानों को ₹36000 और अनुसूचित जनजाति के किसानों को अधिकतम 57,600 जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50400 मिलेगा। दक्षिण बिहार के किसानों को अधिक अनुदान राशि इसलिए दी जा रही है क्योंकि वहां अधिकतम गहराई 70 मीटर तक हो सकती है। जिससे खर्च भी अधिक आएगा।
पात्रता जाने
नलकूप योजना 2025 का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी पात्रता जान लीजिए। आपको बता दे कि इस योजना का लाभ सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित क्षेत्र को मिलेगा या यू कहे कि वह 10 जिले जो मखाना की खेती कर रहे हैं। जिनमें मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया और सहरसा आते हैं। नलकूप योजना का लाभ भूमि धारक और गैर रैयत किसान भी उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कम से कम 0.5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज
किसानों को आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज तैयार करने होंगे। जिसमें बताया जा रहा है की भूमिधारक किसानों को अपने भूमि स्वामित्व कागज और गैर रैयत किसानों को एकरारनामा जमा करना होगा। जिन भूमिधारक किसानों के पास भूमि स्वामित्व के कागज नहीं है वह वंशावली प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया।
आवेदन कहां से करें
नलकूप योजना 2025 का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन बिहार सरकार के आधिकारिक ब्यवसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दे की जिले के इंजीनियर विशेषज्ञ, कृषि इंजीनियर, कृषि समन्वयक, कंपनी के प्रमाणित इंजीनियर, इसके अलावा जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष इस आवेदन की जांच करेंगे और फिर जिला सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संधारित होगा। इस योजना से अधिक जानकारी किसान कृषि विभाग से भी ले सकते हैं।