खेती किसानी के अलावा किसान कई कामों के लिए ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रैक्टर ट्राली से जुड़े कुछ नियम भी है। जिनके बारे में उन्हें जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि इससे एक लाख तक का भारी जुर्माना लग जाता है तो चलिए यहां पर हम ट्रैक्टर ट्राली से जुड़े कुछ जुर्माने के बारे में जानते हैं-
ट्रैक्टर-ट्रॉली
ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल बहुतायत रूप से किया जाता है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेत जोतने के अलावा ट्रॉली के साथ सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। किसान खेत से अपनी फसल को घर या मंडी पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल सवारी ढोने के लिए या बहुत ज्यादा सामान भरने के लिए भी कर देते हैं तो इन सब चीजों को लेकर नियम बनाए गए हैं। ताकि यातायात में असुविधा ना आए। क्योंकि कभी-कभी ओवरलोडिंग होने से सवारी ढोने से या बिना पंजीकरण ट्राली चलाने से चालान कट जाता है।
तो चलिए जानते हैं इन तीनो चीजों में कितना कितना चालान काटता है ताकि किसान इस तरह की गलती करने से पहले ही सावधान हो जाए।
बिना पंजीकरण ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाने पर क्या होगा
बिना पंजीकरण अगर किसान ट्रैक्टर ट्राली चलाते हैं तो इसके लिए उन्हें चालान भरना पड़ सकता है। जी हां ट्रैक्टर का अगर पंजीकरण हुआ है तो ट्रॉली का भी पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके अलावा ट्रैक्टर को चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वहीं अगर किसान ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल बिना पंजीकरण व्यावसायिक तौर पर कर रहे हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर इन नियमों को नहीं माना जाता है तो ट्राली को सीज कर सकते हैं।
ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारी ढोने पर जुर्माना
ट्रैक्टर का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए करते हैं जिसमें अनाज फसल आदि चीज ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सवारी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसलिए ट्राली से अगर सवारी ढोते हुए पकड़े जाते हैं तो ₹2200 एक सवारी के अनुसार जुर्माना लिया जाता है।
ट्रैक्टर-ट्रॉली पर ओवरलोडिंग में जुर्माना कितना है ?
ट्रैक्टर ट्रॉली में कभी-कभी बहुत सारा सामान भर देते हैं। जैसे कि गन्ना, अनाज की बोरियां, बहुत ओवरलोडिंग कर देते हैं, ऊपर तक भर देते हैं। भूसा पराली भी कभी-कभी बहुत ऊपर तक ढेर लगाकर भर देते हैं। जिससे भार अधिक होने से दुर्घटना हो जाती है। जिससे दूसरे वाहन भी प्रभावित होते हैं। हाईवे पर, शहरो के बीच इस तरह के दुर्घटना अधिक होती है। इसीलिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर ओवरलोडिंग करने से मना किया गया है अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर ओवरलोडिंग करता है तो उन्हें ₹100000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है जो की एक किसान के लिए भारी जुर्माना है।
इसलिए हो सके तो दो बार में सामान ले जाए लेकिन एक बार में ही पूरा फुल करके ना ले जाए, इससे बड़ी दुर्घटना हो जाती है