खेती और मछली पालन के लिए पानी की कमी नहीं होगी, तालाब बनाने के लिए सरकार ₹4 लाख रु से अधिक सब्सिडी दे रही है, जाने योजना का नाम

अगर मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार खेती के लिए पैसे देगी, आइए बताते हैं क्या है योजना और क्या होगा फायदा-

खेती और मछली पालन के लिए तालाब

हमारे देश में बहुत से किसान हैं जो खेती करना चाहते हैं, लेकिन पानी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण खेती करना एक मुश्किल काम होता जा रहा है। वहीं कुछ किसान कृषि भूमि की कमी के कारण वहां तालाब बनाकर मछली पालन करना चाहते हैं, लेकिन पानी की समस्या और इसमें आने वाले खर्च को वहन न कर पाने के कारण वे यह काम नहीं कर पाते हैं, मगर सरकार ऐसे किसानों की मदद करेगी।

आपको बता दें कि बिहार में चौर क्षेत्र को आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक बेहतरीन योजना बनाई गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री समय की चौर विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत तालाब बनाने के लिए 70% तक सब्सिडी दी जाएगी, पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा, तो चलिए आपको बताते हैं कि लागत कितनी आएगी।

मुख्यमंत्री एकीकृत जल विकास योजना

मुख्यमंत्री एकीकृत जल विकास योजना, बिहार राज्य सरकार की एक लाभकारी योजना है। इस योजना के तहत 3 मॉडल में सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें अगर एक हेक्टेयर में दो तालाब बनाए जाते हैं, तो लागत 8.88 लाख आती है, जिस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% की दर से सब्सिडी मिलेगी, जबकि उद्यमी को 40% ही सब्सिडी दी जाएगी, इसलिए अगर कोई सामान्य वर्ग से है, तो उसे 4 लाख से अधिक की सब्सिडी मिलेगी।

इसके अलावा अगर कोई किसान एक हेक्टेयर में चार तालाब बनाता है तो उस पर 7.5 लाख रुपए खर्च होंगे। एक हेक्टेयर में एक तालाब और भूमि विकास पर 9.69 लाख रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से सरकार से मिलने वाली मदद और लागत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

यह भी पढ़े- ₹100 में लगेगा धान, इस तरीके से 60 कल्ले एक पौधे में निकलेंगे उत्पादन होगा बंपर, कमाई होगी जोरदार जानिए कैसे

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

अगर किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं तो वे तालाब बनाने के लिए सब्सिडी ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और पिछले 3 साल की रिपोर्ट या इनकम टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट साइज फोटो, अगर जमीन के मालिकाना हक के कागजात किराए पर लिए हैं तो एग्रीमेंट आदि दस्तावेज जमा कराने होंगे। किसान अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। यह वेबसाइट https://fisheries.bihar.gov.in/ है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान खेती, मछली पालन, बागवानी आदि करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

यह भी पढ़े- आम का सिर्फ बाहरी छिलका ही नहीं, अंदर का हिस्सा भी पकेगा, इस ऑर्गेनिक विधि से पकाएं आम, स्वाद चखकर रह जाएंगे दंग

नमस्ते, मैं निकिता सिंह । मैं 3 साल से पत्रकारिता कर रही हूं । मुझे खेती-किसानी के विषय में विशेषज्ञता प्राप्‍त है। मैं आपको खेती-किसानी से जुड़ी तरो ताजा खबरें बताउंगी। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 'काम की खबर' दे सकूं । जिससे आप समय के साथ अपडेट रहे, और अपने जीवन में बेहतर कर सके। ताजा खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद 

Leave a Comment