किसानों को सिंचाई पाइप के लिए 18 हजार रुपए दे रही सरकार, प्रति मीटर मिलेगा 50% अनुदान, जानिए लाभ पाने की शर्तें

On: Friday, November 7, 2025 11:22 AM
किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान कहां मिल रहा है

किसान अगर सिंचाई के लिए पाइप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार 50% तक अनुदान दे रही है। चलिए जानते हैं, कहां आवेदन करना है-

किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान कहां मिल रहा है

सिंचाई के लिए किसान बढ़िया पाइप का इस्तेमाल कर सकें, पानी की बचत कर सकें और समय पर सही तरीके से सिंचाई कर सकें, इसके लिए सरकार किसानों को सिंचाई पाइपलाइन भी अनुदान पर दे रही है। इससे किसानों का खर्चा भी कम आएगा। दरअसल, यहां पर बात की जा रही है राजस्थान के किसानों की, जिन्हें सिंचाई पाइपलाइन पर 18,000 रुपए तक अधिकतम अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

तो आइए जानते हैं कि पाइप पर कितना अनुदान मिलेगा, आवेदन कहां से और किस तरीके से करना है, और पैसा खाते में कब आएगा।

सिंचाई पाइपलाइन पर कितना अनुदान मिल रहा है

सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान पाइप के प्रकार पर निर्भर करता है। नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार पाइप का नाम और उस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानिए।

  • एचडीपीई (HDPE) पाइप पर किसानों 50 रु प्रति मीटर अनुदान मिल रहा है जिसमें 50% या अधिकतम ₹18,000 तक का अनुदान किसानों को दिया जाएगा।
  • पीवीसी (PVC) पाइप अगर किसान लेना चाहिए है तो ₹35 प्रति मीटर की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है।
  • एचडीपीई लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप पर भी किसानों को अनुदान मिल रहा है। जिसमें किसानों को 20 प्रति मीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
  • लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीने है उनको 10% अतिरिक्त या अधिकतम ₹3,000 अतिरिक्त अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ताकि वह भी इस योजना से जुड़ सके।

सिंचाई पाइप पर अनुदान लेने के लिए आवेदन कहां करें

सिंचाई पाइप पर अनुदान का लाभ लेने के लिए राजस्थान के किसान राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर वहां से आवेदन जमा करवा सकते हैं। भरतपुर के कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि पहले किसान आवेदन करेंगे, उसके बाद पाइपलाइन की स्थापना करेंगे।

फिर कृषि विभाग सत्यापन करेगा, उसके बाद अनुमोदन होगा और अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में जाएगी। आवेदन करने के लिए किसान के पास स्वयं के हस्ताक्षर की गई ताजा जमाबंदी, लघु सीमांत प्रमाण पत्र (यदि लागू होता है), जन आधार कार्ड, ट्रेस नक्शा आदि दस्तावेज़ होने चाहिए।

किसे मिलेगा योजना का लाभ कौन होंगे पात्र किसान

सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास सिंचाई के लिए कुआं, ट्यूबवेल या पंप सेट है। यह पंप सेट विद्युत, डीजल या ट्रैक्टर किसी से भी चलने वाला हो सकता है। अगर सामूहिक तौर पर कुआं या ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अलग-अलग किसानों के पंप सेट होने पर प्रत्येक किसान को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।

अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई का स्रोत नहीं है, तो वे दूसरे किसान से पानी लेकर पाइपलाइन की स्थापना कर सकते हैं। तो अगर आप एक किसान हैं और सिंचाई के लिए कम खर्चे में पाइपलाइन लेना चाहते हैं, आपके पास कृषि योग्य जमीन है तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।

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