किसान अगर सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं किस राज्य के किसानों को, कहां से आवेदन करना है-
कृषि यंत्र पर सब्सिडी
कृषि यंत्र की मदद से किसान कम समय, कम लागत और सही तरीके से खेती के काम कर सकते हैं। कृषि यंत्र किसानों की मेहनत को कम कर देते है, और उत्पादकता को बढ़ा देते है। जिससे किसान खेती से अधिक कमाई कर पाते हैं। किसान अगर कृषि यंत्र खरीद लेते हैं तो अन्य किसानों की मदद करके उससे भी कमाई कर सकते हैं। इन सब फायदे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारे मिलकर किसानों की मदद कर रही है। ताकि वह कम कीमत में कृषि यंत्र खरीद सके।
जिसमें आपको बता दे कि मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना से किसानों को बैकहो/बैकहो लोडर, पावर स्प्रेयर/बूम स्प्रेयर, पल्वेराइज़र, सब साइलर, रेज्ड बेड प्लांटर, लेजर लैंड लेवलर, स्टोन पिकर, और फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर आदि कृषि यंत्रों पर सरकार की तरफ से 40 से 50% की सब्सिडी दी जा रही है।
जिसमें मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को लागत मूल्य का करें 50% अनुदान मिलेगा। जबकि अन्य सभी किसान लागत का 40% अनुदान ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आवेदन की तारीख क्या है, आवेदन कहां से करना है, किन कागजो की जरूरत पड़ेगी, अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें, और डिमांड ड्राफ्ट डीडी की राशि कितनी रहेगी।
कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना
प्रदेश के किसान कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना के तहत 50% तक कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, 11 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 से हुई है। वहीं लॉटरी प्रक्रिया 12 मार्च 2025 को होगी।
डिमांड ड्राफ्ट (DD) की राशि कितनी होगी
नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जानें आवेदन करते समय किस कृषि यंत्र के लिए कितनी राशि जमा करनी होगी-
- बैकहो/बैकहो लोडर (35 HP ट्रैक्टर चलित) के लिए ₹8000
- पावर स्प्रेयर/बूम स्प्रेयर के लिए ₹5000
- स्टोन पिकर के लिए ₹7800
- पल्वेराइज़र (3 HP तक) के लिए ₹7000
- सब साइलर के लिए ₹7500
- रेज्ड बेड प्लांटर के लिए ₹6000
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर के लिए ₹5500
- लेजर लैंड लेवलर के लिए ₹6500 .
अगर किसान को लाभ नहीं मिलता है तो यह राशि उन्हें वापस की जायेगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जानें आवेदन करते समय कौन-से दस्तावेज जमा करने होंगे-
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- भूमि का रिकॉर्ड (B-1 की नकल)
- ट्रैक्टर की वैध RC (यदि आवश्यक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें
सब्सिडी पर कृषि यंत्र ख़रीदने के लिए किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते है। जिसमें आधार OTP के माध्यम से सत्यापन करना होगा। यहाँ पर निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर जमा करना है। इस योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए किसान भाई, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462023 जा सकते है।
इसके आलावा किसानों को दूरभाष के लिए 0755-493500, 0755-4935002 यह नंबर दिया गया है। वहीं ईमेल के लिए यह आईडी dbtsupport@crispindia.com दी गई है। जिससे किसान सीधी बात कर सकते है।