MP में किसानों को फसल काटने की मशीन पर 50% अनुदान मिल रहा है, 15 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

On: Thursday, January 8, 2026 2:00 PM
MP में फसल काटने की मशीन पर अनुदान

फसल काटने की मशीन किसानों को आधी कीमत में मिलेगी, जिससे मजदूरों की समस्या नहीं आएगी। आइए जानते हैं कि MP के किसानों को इससे कितना फायदा हो रहा है।

MP में फसल काटने की मशीन पर अनुदान

MP के किसानों को सरकार समय-समय पर कई प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती रहती है। इसी क्रम में इस समय फसल काटने की मशीन पर किसानों को 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। दरअसल, कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर एवं स्वचालित रीपर कम बाइंडर (फसल कटाई मशीन) पर अनुदान मिल रहा है।

फसल कटाई मशीन पर अनुदान के लिए आवेदन की तारीख

जो किसान फसल कटाई यंत्र पर अनुदान लेना चाहते हैं, उनके लिए 6 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक आवेदन मांगे गए हैं। इस अवधि में आवेदन करके इच्छुक किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद 16 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें चयनित किसानों के नाम घोषित किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन के साथ-साथ डीडी की राशि भी जमा करनी होगी। आइए जानते हैं कि किस यंत्र पर कितना पैसा लगेगा।

फसल कटाई मशीन पर डीडी की राशि कितनी जमा करनी होगी

फसल कटाई के लिए इन दोनों मशीनों पर अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट राशि तय की गई है। कृषि यंत्र ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर के लिए ₹7,500 और स्वचालित रीपर कम बाइंडर के लिए ₹15,000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। यह डीडी किसानों को सहायक कृषि यंत्री के नाम से जमा करनी होगी।

बता दें कि बुरहानपुर और खंडवा जिले में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल रहा है। यहां डीडी की राशि किसानों को अपने स्वयं के बैंक खाते से सहायक कृषि यंत्री, खंडवा के नाम से जमा करनी होगी। आइए जानते हैं कि किसे कितना अनुदान मिलेगा।

अनुदान का प्रतिशत सामान्य वर्ग और अन्य वर्गों के लिए अलग-अलग रखा गया है। सामान्य वर्ग के किसानों को 40% अनुदान मिलेगा, जबकि एससी, एसटी, महिला एवं सीमांत वर्ग के किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। यानी इन वर्गों के किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, ताकि सभी किसान इस योजना का पूरा फायदा उठा सकें।

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