कम पानी में होगी खेती, सिंचाई यंत्र पर 90% अनुदान दे रही सरकार, जानिए आवेदन की प्रक्रिया

किसानों को सिंचाई यंत्र पर अनुदान मिल रहा है। चलिए जानते हैं योजना का नाम, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया।

कम पानी में सिंचाई का उद्देश्य

अच्छी फसल लेने के लिए किसानों को समय पर सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन आपको बता दे कि भूमिगत जल स्तर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। जिससे आने वाले समय में किसानों के सामने पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए सरकार किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। आपको बता दे कि कई ऐसे सिंचाई यंत्र है जिनका इस्तेमाल करके किसान काम पानी में खेती करके भी अधिक पैदावार ले सकते हैं।

क्योंकि हर पौधे को आवश्यकता के अनुसार पानी मिलेगा। पानी की बर्बादी नहीं होगी। जिससे किसानों को आज भी फायदा होगा और आने वाले समय में भी पानी की कमी नहीं होगी। तो चलिए आपको बताते हैं किन सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी मिल रही है, योजना क्या है और लाभ कैसे मिलेगा।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना

पानी का सही और उचित इस्तेमाल करने से किसानों को आने वाले समय में पानी की समस्या नहीं होगी। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना चलाई जा रही है। जिसमें किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। यहां पर किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दे की 65 से लेकर 90% तक किसानों को यहां पर सब्सिडी मिल रही है। तो चलिए नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार कृषि यंत्र का नाम और किसान के वर्ग के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानते हैं।

  • ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर लघु और सीमांत किसानों को 90% सब्सिडी मिल रही है। जबकि सामान्य किसानों को जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक जोत है उनको 80% ही अनुदान इस यंत्र पर मिलेगा।
  • पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम एवं रेनगन सिंचाई यंत्र पर सामान्य किसानों को 65% अनुदान मिलेगा। जबकि लघु और सीमांत किसानों को 75% अनुदान इस सिंचाई यंत्र पर दिया जा रहा है।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान अगर अनुदान पर सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन करना होगा और आवेदन करते समय उन्हें कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी। जैसे की आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक, आवेदन पत्र आदि। यहां पर उन किसानों को ही लाभ मिलेगा जिनके पास अपनी खेती योग्य जमीन है, और सिंचाई करने के लिए भी उनके पास सुविधा है। तभी तो वह सिंचाई यंत्र का इस्तेमाल करके सिंचाई कर पाएंगे।

यहां से करें आवेदन

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसानों को उद्यान की विभाग में आवेदन करना होगा। जिसके लिए यहां पर आधिकारिक वेबसाइट भी दी गई है। आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के इस बागवानी विभाग की वेबसाइट https://uphorticulture.gov.in/ से आवेदन कर सकते हैं।

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