इस समय बे-मौसम बारिश, बाढ़, आंधी और तूफान से कई किसानों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में शासन सचिव ने किसानों से कहा है कि वे 72 घंटे के भीतर इस नंबर पर फोन करें-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
अगर प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसल खराब होती है, तो सरकार उन्हें मुआवजा देती है, ताकि जो भी आर्थिक नुकसान होता है उसकी कुछ भरपाई हो सके। इस योजना के तहत, फसल कटने के 14 दिन बाद तक किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। इसके लिए उन्हें यह सूचना देना जरूरी होता है कि उनकी फसल खराब हुई है। इसके बाद जांच की जाती है और फिर किसानों को राहत राशि दी जाती है।
नुकसान के 72 घंटे भीतर दें सूचना
अगर फसल खराब होती है, तो किसानों को 72 घंटे के अंदर-अंदर इसकी सूचना देनी पड़ती है। इसके लिए आप फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी कृषि कार्यालय, बीमा कंपनी या उस बैंक से, जहां से बीमा कराया गया है, वहां जाकर हानि प्रतिवेदन भरकर जानकारी दे सकते हैं। ऐसा करने से समय पर जांच हो सकेगी और उचित कार्यवाही के आधार पर किसानों को मुआवजा मिल सकेगा।

शासन सचिव ने दिया किसानों को सुझाव
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत, अगर प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, सूखा, आंधी-तूफान आदि से फसल खराब होती है, तो किसानों को मुआवजा दिया जाता है। हाल ही में, शासन सचिव कृषि एवं उद्यान विभाग राजन विशाल द्वारा किसानों को जानकारी दी गई कि फसल कटने के 14 दिन बाद तक, अगर किसान की फसल खराब होती है, तो वे बीमा के लिए सूचना दे सकते हैं।
दरअसल, फसल काटने के बाद भी कुछ दिन तक फसल खेतों में सूखने के लिए रखी जाती है। ऐसे में बारिश, बाढ़ आदि के कारण फसल खराब हो सकती है। इसलिए, किसानों को यह सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है।

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