PM Kisan Tractors Subsidy Yojana: किसान नया ट्रैक्टर आधी कीमत में करें अपने नाम, 50% सब्सिडी दे रही सरकार।
किसान नया ट्रैक्टर आधी कीमत में करें अपने नाम
खेत तैयार करने के लिए, जुताई करने के लिए किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते है। ट्रैक्टर सबसे जरूरी कृषि यंत्र है। इसी लिए सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है। जिससे सभी किसान इसे खरीद पाएं। जिसमें ट्रैक्टर की कीमत आधी हो जाती और किसान को नया ट्रैक्टर खरीदने में खर्चा कम आता है। चलिए बताते है किसानों कैसे सब्सिडी मिल रही है। लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है आवश्यक दस्तावेज क्या है।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी मिल रही है। जिसमें 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसान के पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए और आवेदक किसान की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम होनी चाहिए। तभी उन्हें लाभ मिलेगा।
आवेदन की आवश्यक दस्तावेज
अगर आप आवेदन करके सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेना चाहते है तो इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। चलिए उसके बारें में जानते है।
- आवेदक किसान का आधार कार्ड।
- किसान का आय प्रमाण पत्र।
- फोटो
- किसान के जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक विवरण।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक पात्र किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है। जिसके लिए सबसे पहले होम पेज पर ‘रजिस्ट्रेशन’ के ऑप्शन पर जाइये और मांगी गई जानकारी सही-सही भरकर लॉगिन कीजिये। फिर एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा। जिसमें मांगी जानकरी भरकर दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन फॉर्म सबमिट कर दीजिये। पात्र हितग्राही पाए जाने के बाद लाभ मिल जाएगा।