MP में राघोगढ़ तहसील के एक किसान पर ₹2500 का जुर्माना लगा है। चलिए, आपको बताते हैं इसका कारण।
मध्य प्रदेश प्रशासन पराली जलाने पर सख्त
देश के अन्य राज्यों की तरह, मध्य प्रदेश में भी पराली जलाने के लिए मना किया गया है। कलेक्टर द्वारा यह जानकारी दी गई है कि फसल अवशेष किसान नहीं जलाएंगे। मध्य प्रदेश शासन का पर्यावरण विभाग इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहा है, जिसके लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि कृषक शासन के निर्देशों का उल्लंघन न करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रावधानों के अनुसार उनसे पर्यावरण मुआवजा लिया जाएगा। इसलिए किसानों को नुकसान से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
MP के इस किसान पर लगा ₹2500 का जुर्माना
पर्यावरण मुआवजा चालान जारी किया जा रहा है। जो भी किसान पराली जलाते हुए पाए जाएंगे, उन्हें जारी चालान के अनुसार राशि देनी पड़ेगी। उपखंड अधिकारी राजगढ़, अमित सोनी के मार्गदर्शन में बताया गया कि राघोगढ़ तहसील के अजरोडा निवासी रामनिवास पुत्र मुंशी सिंह, सर्वे नंबर 16/4, कुल रकबा 0.800 हेक्टेयर में पराली जलाने की सूचना मिली थी। फिर निरीक्षण किया गया, जिसमें किसान को ₹2500 का पर्यावरण मुआवजा चालान देना पड़ा। इस घटना के समय कृषि विकास अधिकारी और पटवारी भी मौजूद थे। इस तरह मध्य प्रदेश प्रशासन पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई कर रहा है।

पराली जलाने की शिकायत यहां करें
पराली जलाने से किसानों के साथ-साथ आमजनों को भी नुकसान होता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और खेत की मिट्टी खराब होती है। इसलिए किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग यह बात नहीं समझते हैं और पराली जलाते हैं, तो दूसरे लोग उनकी शिकायत भी कर सकते हैं।
अनुविभाग राघोगढ़ के अंतर्गत पराली जलाने की घटना की सूचना देने के लिए आमजनों के लिए यह नंबर जारी किए गए हैं 9407247133 एवं 9893130810 . इसके अलावा, एमपी के अन्य किसान भी पराली जलाने के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अपने स्थानीय पुलिस थाना, जिला प्रशासन, जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार, या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्राधिकरण और लोक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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