मछली पालन में भी मिलेगा बीमा का फायदा, मत्स्य फसल बीमा का लाभ लेना चाहते है तो चलिए जानें आवेदन कैसे करें और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी-
मत्स्य फसल बीमा योजना
मछली पालन कमाई का एक जरिया है। लेकिन हर व्यवसाय में जोखिम होता है। लेकिन अगर किसी तरह के आर्थिक नुकसान होने से बचना चाहते है तो बीमा का लाभ ले सकते है। मछली पालन में कोई दुर्घटना होती है, तो बीमा का लाभ लेकर इससे बच सकते है। मछली पालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार भी मदद कर रही है। जिसमें आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे है। यहाँ मत्स्य पालन व्यवसाय को बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
जिसके लिए मछली पालको को पंजीकरण कराना होगा। फिर अगर मछली पालन में कोई दुर्घटना या अपूर्णनीय क्षति होती है तो बीमा क्लेम कर सकते है। इस बीमा का लाभ लेना चाहते है तो 25 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। चलिए जानते है कैसे।

यहाँ से कर सकते है आवेदन
मछली पालन कर रहे और बीमा योजना से जुड़ना चाहते है तो मत्स्य फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन इच्छुक लोग मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ कमरा नं एफ-26 प्रथम तल विकास भवन, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर लखनऊ में कर सकते है। इसके आलावा इस विषय में अधिक जानकारी लेने के लिए जनपदीय कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते है। चलिए जानते है आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने समय कुछ कागजों की जरूरत पड़ेगी। जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवेदक की फोटो इसके आलावा व्यवसाय स्थल की फोटो भी चाहिए होगी। जिससे यह पता हो की आप यह व्यवसाय कर रहे है। अगर आप विभाग की जगह ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यूपी फिस फार्मर ऐप डाउनलोड करके पंजीकरण कर सकते है। यहाँ से भी काम हो जाएगा। इस तरह यह मछली पालको के लिए लाभकारी योजना है, जिससे आर्थिक नुकसान होने की चिंता कम होगी।