कीटनाशक दवा बेचने की दुकान खोलना चाहते हैं तो 12वीं पास भी इस दुकान को खोल सकते हैं, चलिए जानते हैं कौन से दस्तावेज लगेंगे, कैसे लाइसेंस बनेगा-
कीटनाशक दवा की दुकान
एक अच्छी फसल लेने के लिए किसानों को खाद के साथ-साथ समय पर कीटनाशक भी डालना पड़ता है। अगर कीटों से अपनी फसल नहीं बचाएंगे तो फसल खराब हो सकती है। कृषि क्षेत्र में कीटनाशक दवा की डिमांड समय के साथ बढ़ रही है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कीटनाशक की डिमांड ज्यादा है।
अगर कुछ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो कीटनाशक की दुकान भी खोल सकते हैं। कीटनाशक दवा से फसल को सुरक्षा मिलती है। इस लेख में हम जानने जा रहे हैं की कीटनाशक दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे बनवाएं और कितनी फीस लगेगी।
कीटनाशक दवा की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस
कीटनाशक दवा बेचने की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। 12वीं पास छात्र या छात्रा है लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए उन्हें के पास साइंस केमिस्ट्री की 12वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री नहीं है तो कृषि विभाग के आत्मा से भी जुड़ सकते हैं कवीके के द्वारा डीसीए का कोर्स करके कीटनाशक दवा का दुकान खोल सकते हैं, तो लाइसेंस दे दिया जाएगा।
लाइसेंस के लिये ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। कीटनाशक दवा की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्रमंडल स्तर पर भी बन जाता है, और जिला कृषि कार्यालय से निर्गत भी होता है, तो यहां पर इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज और फीस कितनी लगेगी
अब हम जरूरी दस्तावेज के बारे में जान लेते हैं। जिसमें लाइसेंस लेने के लिए कुछ कागज जमा करने होंगे जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, जिस कंपनी का व्यापार करना है जिसकी दवाई बेचने जा रहे हैं जीएसटी नंबर, जहां पर दुकान खुलेगी वहां का एग्रीमेंट या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा। इसके अलावा कुछ फीस भी लगेगी।
जिसमें 7500 फीस जमा करना होता है। इस तरह व्यक्ति इन सब दस्तावेजों के साथ और फीस जमा करके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद ही कीटनाशक दवा बेचने की दुकान खोलने के लिए पात्र होंगे।