किसानों को विपरीत परिस्थितियों में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। जिसमें किसानों को राज्य सरकार की इस योजना के लिए आवेदन करना होगा-
संकट के समय किसानों की मदद
खेती में कई तरह के खर्च और मेहनत करने के बाद एक फसल तैयार होती है। लेकिन अगर किसी तरह से फसल का नुकसान होता है तो किसानों के ऊपर भारी संकट टूट पड़ता है। जिसके लिए विभिन्न राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने पर किसानों की आर्थिक मदद करती है, और इसके लिए किसानों को प्रीमियम भी भुगतान नहीं करना पड़ता। चलिए आपको एक ऐसे ही योजना के बारे में बताते हैं।
फसल सहायता योजना
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्रदेश के किसानों को दो हेक्टेयर के लिए अधिकतम 20000 रु की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के वजह से अगर फसल का नुकसान होता है तो किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना के तहत शर्त यह रखी गई है कि अगर 20% से अधिक फसल की क्षति होती है तो 7500 एक हेक्टेयर के अनुसार उन्हें दिया जाता है, और दो हेक्टेयर के लिए ₹15000 दिए जाते हैं।
वहीं अगर 20% से ज्यादा फसल की छती होती है तो ऐसे में ₹10000 एक हेक्टेयर का दिया जाता है और 2 हेक्टेयर के लिए अधिकतम ₹20000 किसानों को मिलते हैं। लेकिन इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा तो चलिए इसके बारे में जानते हैं।

आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना का लाभ रैयत और गैर-रैयत किसानों को मिलेगा।
- जिसमें से रैयत किसान भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र जमा करेंगे जो 31 मार्च, 2023 के बाद निर्गत हो या फिर राजस्व रसीद जो 31 मार्च, 2024 के बाद निर्गत हुआ हो। इतना ही नहीं रैयत किसानों को स्वघोषणा पत्र भी जमा करना है।
- इसके आलावा गैर रैयत किसानों को स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। इसमें वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा।
- फिर जिन किसानों के पंचायतों का विभाग द्वारा चयन हुआ है उन्हें दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नं पर भी लिंक भेजा जाएगा। जिससे वे आवेदन कर पाएंगे।
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आवेदन के बारे में जाने
फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से अनुरोध किया गया है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 को लेकर सूचना जारी हुई है। जिसमें सहकारिता विभाग का कहना है कि खरीफ सीजन में जिन पंचायत के किसानों का चयन हुआ है वह बिहार फसल योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग के पोर्टल पर जमा कर दें।
अगर आपको अपने ग्राम के चयनित होने की जानकारी नहीं है तो इस वेबसाइट पर जाकर सूची देख सकते हैं। सहकारिता विभाग द्वारा सूची जारी की गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने पंचायत की सूची देख सकते हैं। अगर किसान चाहे तो जिला सहकारिता पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर भी चयनित पंचायत की सूची देख सकते हैं। अगर उस सूची में आपके पंचायत का नाम है तो इस सहकारी पोर्टल के किसान कॉर्नर से या फिर विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक के द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करें। यहां पर किसान निबंधन संख्या दर्ज करके ओटीपी के द्वारा लॉगिन कर सकेंगे।
इसके बाद किसान जो बैंक खाते की जानकारी जमा करेंगे तो डीबीटी के माध्यम से पैसे उन्हें दिए जाएंगे। इस योजना के लिए किसानों को कोई भी जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर 1800 1800110 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सहकारिता विभाग का टोल फ्री नंबर है, शुभम कॉल सेंटर भी इसे कहते हैं। यहां पर किसानों को योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी जाती है।