किसानों को सालाना 36 हजार रु दे रही सरकार, पति-पत्नी दोनों उठा सकते है लाभ, जानें केंद्र सरकार की योजना। जिससे किसानों की हो रही आर्थिक मदद।
किसानों को सालाना 36 हजार रु दे रही सरकार
किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की ऐसी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिससे किसानों की आर्थिक मदद होती है। यानी की खेती किसानी में आने वाले खर्चे के लिए सरकार मदद करती है। लेकिन आज हम यहां पर एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिससे किसानो को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है। जिससे 12 महीने में उन्हें ₹36000 मिलते हैं। इस योजना का लाभ किसान और उसकी पत्नी को भी मिलता है। जिसमें दोनों लोगों को हर महीने ₹3000 दिए जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, चलिए आपको इस योजना के बारे में बताते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत जब किसान 60 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें हर महीने आर्थिक मदद के लिए ₹3000 दिए जाते हैं। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि किसान जब बुढ़ापे में खेती नहीं कर पाते हैं तब उन्हें आर्थिक मदद की जा सके। उन्हें पैसों की दिक्कत ना आए। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिर 60 साल के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी। तब चलिए जानते हैं योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा।
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कैसे मिलेगा योजना का लाभ
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सीएससी सेंटर में जाकर जानकारी प्राप्त करनी होगी। वहां पर वह रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। जहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते है।
इसके बाद उन्हें हर महीने उन्हें कम से कम ₹55 और अगर ज्यादा करना चाहे तो ₹200 तक जमा कर सकते हैं। यह पैसा वह पेंशन फंड में जमा करेंगे और जितना किसान जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार जमा करेगी और फिर ब्याज सहित उन्हें 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। इसमें पति और पत्नी दोनों आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, खेत का खसरा-खतौनी, बैंक खाता पासबुक, फोन नंबर, फोटो चाहिए होगा। इसके बाद किसान रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद एक कार्ड भी दिया जाएगा। जिसमें किसान पेंशन अकाउंट नंबर होगा। जिसे केपीएन भी कहते हैं। इससे किसान अपने पेंशन की स्थिति की जांच कर पाएंगे। यहां पर आवेदन करने के बाद अगर किसी कारण से किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित अगर पत्नी है तो उसे 50% लाभ मिलेगा। लेकिन अगर पेंशन मिलने से पहले ही पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी आगे उस स्कीम को चला सकती है।
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