सरकार किसानों, पशुपालको तथा अन्य बेरोजगार लोगों को कृषि यंत्रों मशीनों आदि पर भारी सब्सिडी दे रही है। जिसके लिए उन्हें 26 दिसंबर से पहले आवेदन करना होगा तो चलिए आपको बताते हैं योजना क्या है, किन यंत्र पर सब्सिडी मिल रही है, कौन पात्र होंगे आवेदन कहां से कैसे करना है-
सब्सिडी पर मिल रही मशीने
किसानों पशुपालकों को कम लागत में कृषि यंत्र तथा मशीन मिल सके इसके लिए उद्यान विभाग ने किसानों से आवेदन मांगे गए है। जिसमें इलेक्ट्रिक चारा काटने की मशीन, मिनी दाल मिल के अलावा मिलेट मिल, स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई आदि पर भारी सब्सिडी जा रही है। किसान 26 दिसंबर तक आवेदन कर देते हैं तो 27 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी और उसमें किसानों को के नाम होंगे जिनका चयन किया जा चुका है।
कितनी मिल रही है सब्सिडी
कृषि यंत्र तथा मशीनों पर 55 से लेकर 90% तक की सब्सिडी मिल रही है। जिसमें उद्यान विभाग की तरफ से आपको बता दे की स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई यंत्र पर किसानों को 45 से 55% की सब्सिडी मिल रही है। जिसमें सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 55% का अनुदान मिलेगा। जबकि अन्य बड़े किसानों को 45% का इसमें अनुदान मिल रहा है।
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आवश्यक दस्तावेज
लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए उनके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डिमांड ड्राफ्ट, खतौनी, b1 की नकल रजिस्टर मोबाइल नंबर आदि चीज होनी चाहिए।
डिमांड ड्राफ्ट
आवेदन करते समय किसानों को डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करना होगा। जिसमें इलेक्ट्रिक चाफ कटर मशीन लेने के लिए ₹5000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और अगर मिनी दाल मिल या मिलेट मिल लेना चाहते हैं तो ₹10000 का डिमांड ड्राफ्ट उन्हें बनवाना होगा। यह डीडी जिले के सहायक कृषि यंत्र के नाम से तैयार कर सकते हैं। किसानों को बैंक खाते से संबंधित अधिकारी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट जमा करके सब्सिडी पर यह यंत्र ले सकते हैं।
आवेदन कहां करें
किसान अगर कृषि यंत्र, या मशीन को सब्सिडी पर कम लागत में लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें उद्यान विभाग से संपर्क करना होगा। अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 26 दिसंबर निश्चित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किसान मध्य प्रदेश के होने चाहिए और उनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
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