MP के किसानों को सरकार मक्का थ्रेसर पर सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों को मशीन खरीदने का खर्च बेहद कम हो जाएगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी-
मक्का थ्रेसर पर 40 से 50% अनुदान
इस साल प्रदेश में मक्का की खेती पहले के मुकाबले ज्यादा हुई है। ऐसे में किसानों को मक्का थ्रेसर की आवश्यकता बढ़ गई है। इसीलिए सरकार किसानों को मक्का थ्रेसर पर 40 से 50% तक का अनुदान दे रही है।
किसान मक्का थ्रेसर खरीदने पर ₹80,000 से लेकर ₹1,10,000 तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि थ्रेसर की कीमत और किसान की श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि) के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

मक्का थ्रेसर के फायदे
मक्का थ्रेसर किसानों को कई तरह से लाभ पहुंचाता है।
- यह मक्का के दानों को भुट्टों से अलग करता है।
- इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।
- मजदूरी का खर्च घटता है और समय पर मक्का उपलब्ध हो जाता है।
- दानों की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है, जिससे बाजार में ज्यादा दाम मिलते हैं।
- किसान खुद इस्तेमाल करने के साथ-साथ मशीन को किराए पर देकर भी अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं।
मक्का थ्रेसर पर अनुदान कैसे मिलेगा?
अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- किसान कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के साथ ₹5,000 की डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करनी होगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जमीन के कागज
- ट्रैक्टर की आरसी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की जानकारी
इन दस्तावेजों के आधार पर किसानों को सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।