MP के इन जिलों के किसानों को खेतों में तारबंदी के लिए 1.5 लाख रुपए मिल रहे, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा है उद्देश्य

On: Thursday, August 21, 2025 11:21 AM
तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

MP के कई जिलों के किसानों को तारबंदी (फेंसिंग) के लिए अनुदान मिल रहा है, जिसमें उन्हें 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है।

तार फेंसिंग योजना

किसानों को जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा करने के लिए तारबंदी करनी पड़ती है। इसके लिए सरकार किसानों की मदद कर रही है ताकि खर्च कम हो जाए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों को जंगली जानवरों की बहुत अधिक समस्या आ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने तार फेंसिंग योजना शुरू की है।

इस योजना के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, मसाला आदि की खेती करने वाले किसान जंगली जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए अनुदान पर तारबंदी करवा सकते हैं। इसमें सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत संरक्षित खेती के लिए फेंसिंग करने पर लागू होती है। साथ ही इसका लाभ MIDH के अन्य घटकों के साथ एकीकरण करके भी दिया जाएगा। तार फेंसिंग योजना का संचालन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

तार फेंसिंग के लिए कितना मिलेगा अनुदान?

तारबंदी के लिए किसानों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसमें कुल लागत का 1.5 लाख रुपए तक की राशि किसानों को मिलेगी। सरकार एक किसान को अधिकतम 1000 मीटर तारबंदी के लिए अनुदान दे रही है।

अगर खर्च का अनुमान देखें, तो प्रति रनिंग मीटर लगभग ₹300 का खर्च आता है। इस प्रकार 1000 मीटर पर कुल खर्च ₹3,00,000 आता है। इसमें से आधा यानी ₹1.5 लाख रुपए सरकार किसानों को अनुदान के रूप में दे रही है।

किन जिलों के किसानों को मिलेगा अनुदान?

फिलहाल मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के किसानों को तार फेंसिंग योजना का लाभ दिया जा रहा है। इनमें प्रमुख जिले हैं:

बालाघाट, उज्जैन, सीहोर, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, धार, आगर, निवाड़ी, रतलाम, शहडोल, उमरिया, मैहर, अनूपपुर, झाबुआ, बैतूल, रायसेन, नीमच आदि। आगे आने वाले वित्त वर्ष या कुछ महीनों में अन्य जिलों के किसानों को भी इसका लाभ दिया जा सकता है।

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तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

मध्य प्रदेश के जो किसान तारबंदी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ये दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • खतौनी/जमीन की नकल
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • एससी/एसटी वर्ग के किसानों को जाति प्रमाण पत्र

किसान इस योजना का आवेदन ऑनलाइन mmfsts.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अगर किसान MIDH योजना के अन्य घटकों के साथ एकीकरण करके लाभ लेते हैं, तो उन्हें फायदा भी मिल सकता है।

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