सभी किसान हैप्पी/सुपर सीडर का कर सकेंगे इस्तेमाल, 4 लाख रु तक की सब्सिडी दे रही सरकार।
सभी किसान कर सकेंगे हैप्पी/सुपर सीडर का इस्तेमाल
खेती के काम को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र बनाए गए हैं। जिससे किसान कम समय में अधिक काम बिना मेहनत के कर पाते हैं। लेकिन यह कृषि यंत्र महंगे होते हैं। इसीलिए सरकार किसानों को इन पर सब्सिडी देती है या फिर बेहद सस्ते में किराए पर उन्हें यह कृषि यंत्र उपलब्ध कराती है। जैसे कि कस्टम हायरिंग केंद्र यहां से किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र इस्तेमाल करने को मिल जाते हैं।
जिसमें अब कस्टम हायरिंग केंद्र को सरकार की तरफ से हैप्पी/सुपर सीडर खरीदने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। ताकि सभी किसान बेहद कम खर्चे में इस्तेमाल कर पाए तो चलिए जानते हैं कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालकों को कितना लाभ मिल रहा है।
कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक को मिलेगा लाभ
कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक हैप्पी/सुपर सीडर को भारी सब्सिडी के साथ खरीद कर किसानों की मदद कर सकते हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि कस्टम हायरिंग केंद्र को 40% अनुदान पर मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लगभग चार लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यानी के 60% खर्चा कस्टम हायरिंग केंद्र को करना पड़ेगा। बाकी का 40% सरकार की तरफ से अनुदान मिल जाएगा। चलिए जानते हैं इस कृषि यंत्र को लेने के लिए वह आवेदन कैसे कर सकते हैं किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
आवश्यक दस्तावेज
कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक सब्सिडी पर हैप्पी/सुपर सीडर लेना चाहते हैं तो उनके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए।
- पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- उद्योग आधार प्रमाण पत्र
- कृषि यंत्र से जुड़ी जानकारी
- आवेदन पत्र
- जमीन के दस्तावेज
- स्वै घोषणा पत्र
- जाति प्रमाण पत्र आदि
आवेदन कहाँ से करें
सब्सिडी पर हैप्पी/सुपर सीडर यंत्र लेने के लिए उन्हें आवेदन करना होगा। जिसके लिए वह कृषि यंत्र अनुदान योजना की ऑफिशल वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तथा अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक- 0755-4935001, वैकल्पिक नंबर- 0755-4935002 पर संपर्क कर सकते है।