मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की गाइडलाइन हुई जारी, 12 जनवरी से पहले कर दे यहां आवेदन

पशुपालकों के लिए एक जबरदस्त खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दे लाखों करोड़ों पशुपालकों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना 2024-25 योजना की घोषणा को लेकर बात साफ नहीं थी।

बता दे इस योजना की घोषणा 10 जुलाई 2024 को साल 2024-25 के 400 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ राजस्थान की सरकार भजनलाल शर्मा द्वारा की गई थी। इस योजना की गाइडलाइन तैयार नहीं थी लेकिन अब तैयार हो चुकी है। हाल ही में आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है जिससे पशुपालकों को राहत मिली है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के नियम शर्ते और पात्रता

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजीयन करवा पाएंगे।

इस योजना में अधिकतम दो दुधारू गाय/ दो दुधारू भैंस/एक दुधारू गाय/एक दुधारू भैंस/10 बकरियां/10 भेड़/एक उष्ट्र वंश पशु का निशुल्क बीमा करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना में केवल उन पशुओं का ही बीमा किया जाएगा जो किसी बाकी पशु बीमा योजना के तहत बिमित नहीं है।

पशुपालकों के देसी/शंकर दूध प्रदान करने वाले पशु मतलब गाय और भैंस के साथ भरवा पशु ऊंट और ऊंटनी के साथ बकरी भेड़ आदि का भी 1 साल के लिए निशुल्क बीमा किया जाएगा।

भेड़ और बकरी की एक कैटल यूनिट में लगभग 10 पशु और दुधारू गाय के साथ भैंस और ऊंट के लिए एक यूनिट में एक पशु माना जाएगा। वहीं अगर किसी भी पशुपालक के पास में 10 से कम भेड़ और बकरी है तब एक यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम कर दी जाएगी।

इस योजना के लाभार्थियों की संख्या जिलेवार अनुपात में तय होगी साथ ही अगर किसी जिले में कम आवेदन आते हैं तब ऐसे में हर तीसरे महीने समीक्षा करके बाकी जिलों की संख्या आवंटित होगी।

एससी और एसटी पशुपालकों को इस योजना के तहत क्रमशः 16% और 12% बीमा लक्ष्य आरक्षित किए जाएंगे।

वही इन पशुओं की कीमतों का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यांत और नस्ल इत्यादि के आधार पर प्रचलित बाजार की कीमतों के हिसाब से पशु चिकित्सक और बीमा प्रतिनिधि के द्वारा हमती से कराया जाएगा।

इसी प्रकार पशु की उम्र निर्धारित की गई है जिसमें गे 3 वर्ष से 12 वर्ष, भैंस 4 वर्ष से 12 वर्ष, बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष वही ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए।

मंगला पशु बीमा योजना के चलते बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत ₹40000 ही होगी।

बीमा हो जाने के बाद में पशु की बिक्री या उपहार में देने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। पशु की मृत्यु होने पर इसकी सूचना तुरंत बीमा विभाग को देना होगा।

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मंगला पशु इंश्योरेंस स्कीम

साल 2024-25 के चलते पहले चरण के दौरान राज्य के 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के पांच-पांच लाख दुधारू गाय/भैंस, पांच-पांच लाख भेड़/बकरी तथा एक लाख ऊंटों का बीमा किया जाना प्रस्तावित है। इस बीमा की अवधि पूरे 1 साल की होगी और पशुपालकों को कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा साथ ही इस योजना के चलते किसी भी प्राकृतिक और आकस्मिक घटना में पशु की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम भी दिया जाएगा।

योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

जन आधार, पहचान, निवास और आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा।

पशुपालन के लिए प्रयुक्त भूमि के कागजात जरूरी है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो और पशुओं की फोटो जरूरी है।

बैंक खाते का डिटेल, पासबुक की फोटो कॉपी जरुरी है।

मोबाइल नंबर जो की आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है।

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आवेदन करने का तरीका

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले सब आप पात्र आवेदकों द्वारा 12 जनवरी 2025 तक आवेदन करना जरूरी होगा।

राजस्थान के सब जन आधार कार्ड धारक पशुपालन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जन आधार कार्ड धारक पशुपालक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोबाइल एप MMPBY या https:MMPBY.rajsthan.gov.in पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आपको इस बात का खास ध्यान रखना है की लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालकों के पशु का निशुल्क बीमा किया जाएगा।

राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक सब लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता मिलेगी।

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