Farmer ID Card Online Apply: पीएम किसान का नहीं मिलेगा पैसा अगर आज नहीं किया ये काम, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख़

On: Tuesday, December 31, 2024 11:21 AM
Farmer ID Card Online Apply

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर। 31 दिसंबर यानी कि आज अगर किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री/ फार्मर आईडी/ किसान आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं फार्मर आईडी कार्ड कैसे बनेगा किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और यह क्यों जरूरी है-

फार्मर आईडी कार्ड क्या है

सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मर आईडी कार्ड के बारे में। जिन किसानों को नहीं पता तो बता दे की फार्मर रजिस्ट्री किसानों की कराई जा रही है। जिसमें किसानों का एक कार्ड बनाया जाएगा। जिसे किसान आईडी या फार्मर आईडी कार्ड कहा जाता है।यह किसानों की एक डिजिटल पहचान होगी। जिसमें किसानों की और उनके खेत, फसल सभी की पूरी जानकारी होगी। एक कार्ड से किसान के बारे में पूरी जानकारी पता की जा सकती है।

किसान यह कार्ड बनवाएंगे तभी उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी उन किसानों को नहीं मिलेगा जिनके पास किसान आईडी कार्ड नहीं होगा।

यह भी पढ़े- French beans: किसानों की जिंदगी होगी रंगीन, एक बीघा में इस फसल से 1 लाख रु हो रहा शुद्ध मुनाफा, जानिए किसान मयंक से कैसे

कैसे करें फार्मर रजिस्ट्री

नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जाने कैसे करें फार्मर रजिस्ट्री (Farmer ID Card Online Apply)

  • अगर किसान ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर,स्थानीय युवा सर्वेयर, सहकारी समिति या पीडीएस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां पर आप सभी दस्तावेज दे देंगे तो आपका काम कर दिया जाएगा।
  • किसान अपने राज्य की कृषि विभाग की साइट में जाकर फार्मर आईडी कार्ड बना सकते है।
  • किसान ऑनलाइन भी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। जिसके लिए उन्हें पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां पर फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करके न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार नंबर कैप्चा कोड और अपना राज्य चुनकर फार्म में पूरी जानकारी भरे। जिसमें बैंक डिटेल खेत से जुड़ी जानकारी भरना है और उसे सबमिट कर देना है। इससे आवेदन दर्ज हो जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए किसानों के पास खतौनी की फोटो कॉपी (खसरा नंबर), आधार कार्ड, रजिस्टर्ड फोन नंबर किसान के पिता का नाम स्वामित्व वाली सभी गाठा की संख्या और हिस्सेदारी का नाम आधार कार्ड और ईकेवाईसी आदि होनी चाहिए।

यह भी पढ़े- गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल ₹10 से बढ़ी, किसानों को होगा 80 करोड़ रु का भुगतान, राज्य सरकार ने किया ऐलान

Leave a Comment