सिंचाई की समस्या हुई दूर, डीजल वाटर पंप के लिए 10 हजार रु दे रही सरकार, यहाँ से करें आवेदन।
सिंचाई की समस्या हुई दूर
अच्छी पैदावार के लिए किसान को समय-समय पर सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन सिंचाई के लिए किसानों को अगर सभी सुविधाएँ न मिले तो किसान पीछे हो जाते है और उत्पादन में कभी देखने को मिलती है। इसी लिए सरकार किसानों की मदद करने के लिए डीजल वाटर पंप पर सब्सिडी दे रही है। जिससे वह कम खर्चे में यह सुविधा ले सके और समय पर सिंचाई कर सके। चलिए योजना का ना पात्रता और आवश्यक दस्तावेज के बारें में जानते है।
डीजल वाटर पंप सब्सिडी योजना
डीजल वाटर पंप सब्सिडी योजना प्रदेश सरकार की एक लाभकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर डीजल वाटर पंप लगाने का मौका मिल रहा है। जिससे खर्चा कम आएगा। बता दे कि डीजल वाटर पंप लगवाने पर करीब 50-70 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। यहाँ पर आधा खर्चा सरकार उठा रही है। जिसमें छोटे एवं सीमांत किसानों को इस योजना में 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें 50 प्रतिशत में 10 हजार रु की सब्सिडी मिल जायेगी।
किन किसानों को मिलेगा लाभ
इस पानी की मशीन (डीजल वाटर पंप सेट) योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। चलिए जानते है कौन से किसान पात्र होंगे।
- जिन किसानों के पास खेती योग्य जमीन है।
- किसान की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है।
- किसान ने अन्य किसी सरकारी योजना से सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी का लाभ न प्राप्त किया हो।
- वह किसान जो छोटे एवं सीमांत श्रेणी के है।
आवेदन कैसे करें
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते है। यहाँ पर डीजल वाटर पंप सब्सिडी योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा। आवेदन करके लिए के लिए किसानों के पास अपना फोटो, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता से लिंक होना चाहिए केवाईसी भी होनी चाहिए, इसके आलावा खेती भूमि विवरण संबंधित दस्तावेज भी होने चाहिए, साथ ही साथ वाटर पंप सेट मशीन खरीदने का पक्का बिल और फोन नंबर आदि दस्तावेज होने चाहिए।