चारा काटने वाली मशीन तथा अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए जिन पशुपालकों ने आवेदन किया था उनके लिए अच्छी खबर है। आपको बता दे कि चयनित लाभार्थियों की लॉटरी निकल गई है। चलिए लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है इसके बारे में जानते हैं-
कृषि यंत्र पर सब्सिडी
किसानों पशुपालकों की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजना चल रही है। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चारा काटने की मशीन और रिजर, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर आदि पर मिलने वाली सब्सिडी की। जिसके लिए हाल ही में कृषि कल्याण तथा विकास विभाग के द्वारा आवेदन मांगा गया था। आपको बता दे कि यहां पर ट्रैक्टर चलित एवं विद्युत चलित चारा काटने की मशीन, यानी की चॉप कटर मशीन पर सब्सिडी मिल रही थी। जिसके लिए किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करना था।
यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना थी। जिसका लाभ उठाकर पशुपालक कृषि यंत्रों पर अच्छी खासी सब्सिडी प्राप्त कर सकते थे। आपको बता दे कि यहां पर 45 से 55% तक की सब्सिडी कृषि यंत्रों पर मिल रही थी। जिसमें अन्य वर्गों के किसानों को 45% और लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को 55% की सब्सिडी दी जा रही थी।
जिसमें जिन लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवा कर आवेदन किया था। उन्हें यह लाभ मिलेगा। लेकिन जिनका चयन लॉटरी लिस्ट में नहीं हुआ है उनके आवेदन के समय जमा किए गए पैसे वापस कर दिए जाएंगे, यानी की धरोहर राज्य उन्हें वापस मिल जाएगी। अगर उनका लॉटरी में चयन नहीं हुआ है या धरोहर राशि ऊपर बताए कृषि यंत्रों के अनुसार निर्धारित की गई थी। जिसमें से 2000 से ₹5000 तक के आवेदन को ने जमा किए थे।
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यहां से जाने लाभार्थी सूची में नाम आया है या नहीं
अगर अपने आवेदन किया था तो लाभार्थी सूची आ गई है, उसमें देख सकते हैं कि आपका नाम लॉटरी में निकला है या नहीं। चलिए नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जानिये लिस्ट में अपना नाम देखने की प्रक्रिया-
- लाभार्थी सूची में अपना नाम देखने के लिए आवेदकों को कृषि किसान कल्याण तथा विकास विभाग के आधिकारिक एक कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाना पड़ेगा।
- वहां पर लॉटरी का परिणाम दिखाई देगा। जिस पर क्लिक करेंगे इसके बाद प्राथमिक सूची फॉर्म खुल जाएगा।
- यहां पर मांगी गई जानकारी को दर्ज करना है।
- इसके बाद कृषि अभियांत्रिकी विभाग का चयन करके अपने जिले का चयन करें।
- फिर आपने जिस यंत्र के लिए आवेदन किया है उसका चयन करना है। जैसे कि चारा काटने वाली मशीन, रिजर, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर आदि।
- फिर अपने वर्ग का चयन करें।
- इसके बाद कितने हेक्टेयर की जमीन है किसान के पास वह भरना है।
- फिर आवेदक को जेंडर और लेटर के तारीख का चयन करना है। इसके बाद सबमिट कर देना है।
- इतना करने के बाद जिले के कृषि यंत्रदान योजना की सूची आ जाएगी। जिसमें लाभार्थियों का नाम दर्ज होगा।
- इस तरह कृषि यंत्र अनुदान योजना, लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।
अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अपने इस योजना के लिए आवेदन किया था तो कृषि यंत्र अनुदान योजना या लॉटरी में चयनित नाम के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो कृषि अभियांत्रिकी विभाग भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। जिसके लिए यहां पर दो नंबर 0755-4935002, 0755-4935001 भी दिए जा रहे हैं।