मध्य प्रदेश के पशुपालक किसानों के लिए अच्छी खबर है। 18 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच चारा कटाई मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए जानते हैं चारा कटाई मशीन (Chaff Cutter) लेने के लिए कैसे आवेदन करना है-
चारा काटने वाली मशीन पर सब्सिडी
चारा कटाई मशीन की मदद से पशुपालन के काम आसान किये जा सकते हैं। पशुओं को बारीक कटा हुआ चारा देने से दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। चाफ कटर मशीन ट्रैक्टर या विद्युत चलित होती है जिसे आसानी से काम किया जा सकता हैं। जिसके लिए मध्य प्रदेशम, भोपाल के संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं चलिए जानते हैं पूरी जानकारी।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी जिन्हें नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जानिए-
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- बी-1 की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र।
26 दिसंबर से पहले करें आवेदन
सबसे पहले आवेदन के बारे में समझ लेते हैं। जिसे 26 दिसंबर से पहले ही करना है। बता दे कि कृषि यंत्र चाफ कटर के लिए पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गए है। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में 18 दिसंबर से 26 दिसंबर 2024 तक कृषि यंत्र चाफ कटर (ट्रैक्टर/विद्युत चलित) के लिए आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये गए है। आवेदन के बाद 27 दिसंबर 2024 को लॉटरी निकलेगी। जिनका चयन होगा उन्हें लाभ मिल जाएगा। लेकिन आवेदन के साथ-साथ किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करनी होगी तो चलिए उसके बारे में जानते हैं।
लाभ लेने के लिए बनवाना होगा डीडी
आवेदन फार्म में किसानों को डीडी भी साथ में जमा करनी होगी। दरअसल पशुपालक किसान के बैंक खाते की राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर जमा करना होगा। अगर धरोहर राशि नहीं जमा होगी तो आवेदन नहीं माना जाएगा। जिसमें 5000 रु की डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवानी होगी। इस तरह इच्छुक पशुपालक आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट समय पर जमा करके लाभ ले सकते हैं।