केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को सोलर पंप सिर्फ 10% अंशदान में मिलेगा, जिसमें 1849 किसान लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना
दरअसल, यहां पर प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की बात की जा रही है। जिसका फायदा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के 1849 किसानों को दिया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप अनुदान पर दिया जाएगा। जिससे किसान सौर ऊर्जा की मदद से सिंचाई कर पाएंगे। बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। बल्कि जो अतिरिक्त बिजली उत्पन्न होती है उससे कमाई होगी। इस योजना के द्वारा किसानों को सौर पंप एवं अन्य सौर उपकरण मिलेंगे। जिससे विद्युत पर निर्भरता कम हो जाएगी किसानों की लागत घटेगी।
MP में सोलर पंप पर कितना अनुदान
MP में सोलर पंप पर 90% सब्सिडी जा रही है। जिसमें 30% केंद्र सरकार और 60% कृषक ऋण के रूप में दिया जा रहा है जो की राज्य सरकार की गारंटी पर किसानों को दी जाती है। कृषक ऋण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को नोडल बैंक के रूप में चुना गया है। यहां पर किसान को 10% अंशदान करना पड़ता है, आईए जानते हैं योजना का फायदा कैसे मिलेगा।
सोलर पंप पर अनुदान कैसे मिलेगा
सोलर पंप अनुदान पर लेने के लिए किसानों को कुसुम बी योजना के अंतर्गत राज्य पोर्टल पर AIF का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान का खाता नोडल बैंक में होना जरूरी है। डिजिटल लैंडिंग प्रणाली के द्वारा बैंक से ऋण की स्वीकृति की जाएगी। योजना के तहत सोलर पंप खेत में लगाने के लिए चयनित वेंडर से पहले ऋण स्वीकृत की प्रक्रिया करना होगा। इसलिए यह तीन गतिविधि होना जरूरी है। बता दे की विदिशा में विशेष शिविर का आयोजन होगा। अभियान मोड में योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसलिए इच्छुक किसान जल्द से जल्द संपर्क करके योजना का फायदा उठाएं।

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