MP के किसानों को ट्रैक्टर-पावर टिलर, सिंचाई पंप जैसे कई कृषि यंत्रों पर मिल रही बंपर सब्सिडी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऐसे उठाएं फायदा

On: Tuesday, November 11, 2025 11:38 AM
MP के किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी

MP के किसानों को ट्रैक्टर-पावर टिलर और सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका लिए बताते हैं पूरी योजना-

MP के किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी

MP के किसानों को कम दाम में कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए सरकार बीच-बीच में कृषि यंत्र पर अनुदान देती रहती है। जिसमें इस समय किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर और सिंचाई से जुड़े कई कृषि यंत्र पर अनुदान मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं खेत तैयारी के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पावर टिलर बागवानी के लिए बहुत ही अच्छा है इससे छोटे किसान खेत की तैयारी भी कर सकते हैं।

इसके अलावा कम पानी में तथा फसल की जरूरत के अनुसार उन्हें पानी देने के लिए ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाइपलाइन, रेन गन सिंचाई पंप पर भी किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें बिजली डीजल से चलित सिंचाई पंप पर किसान अनुदान ले सकते हैं।

कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए यहां कराएं पंजीयन

मध्य प्रदेश के किसानों को इस समय कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल रहा है। जिसके लिए वह ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आप पंजीयन कर सकते हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग अनूपपुर से मिली जानकारी के अनुसार किसान दो तरीके से पंजीयन कर सकते हैं।

जिसमें पहला तरीका यह है कि आधार आधारित फिंगरप्रिंट स्कैन करके पंजीयन कर सकते हैं और दूसरा विकल्प यह है कि आधार कार्ड और स्वयं की फोटो को अपलोड करके ऑनलाइन पंजीयन किसान भाई करवा सकते हैं। जिसमें किसानों को एक घोषणा पत्र भी देना होता है कि उन्होंने बीते कुछ वर्षों में इस योजना का फायदा नहीं लिया है। क्योंकि स्वचालित और शक्तिशाली पंप पर अगर अनुदान जिन्होंने पहले ही लिया हैं तो 5 साल तक इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं।

अगर सिंचाई के कृषि यंत्र पर अनुदान मिला है तो 7 वर्ष तक इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो अगर आपने भी बीते कुछ वर्षों में अनुदान का फायदा लिया है तो अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक योजना का फायदा नहीं उठाया तो वह आवेदन कर सकते हैं।

पंजीयन के बाद 10 दिन तक उठा सकते हैं योजना का फायदा

जैसे ही किसान का पंजीयन होता है तो उन्हें आसपास के अधिकृत विक्रेता की सूची पोर्टल पर मिल जाती है तो किसान उसे विक्रेता से दो कृषि यंत्र तक अनुदान पर ले सकते हैं। जिसमें आपको एक विशेष कोड विक्रेता को दिखाना पड़ता है। 10 दिन के भीतर ही किसान को कृषि यंत्र खरीदना चाहिए। उसके बाद पंजीयन निरस्त हो जाता है, और 6 महीने तक योजना का फायदा नहीं मिलता।

किसानों को योजना का फायदा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है। किसान पंजीयन करते समय अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देते हैं इस पर उन्हें एसएमएस के माध्यम से सभी जानकारी समय-समय पर मिलती रहती है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं।

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