गेहूं, चना, ज्वार और प्याज जैसी रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी सूचना आइये जानते हैं कब तक कर सकते हैं PMFBY योजना के तहत रजिस्ट्रेशन-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, तथा यह किसानों के द्वारा लगाई गई फसल का सुरक्षा कवच होती है। किसान खेती बड़ी मेहनत से करते हैं उसमें कई तरह के खर्च करते हैं, और फसल को हर तरह के कीट और रोग से बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मौसम की मार के आगे किसान भी कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर भारी बारिश ओलावृष्टि यह सब चीज होती है तो किसान को नुकसान हो जाता है। जिसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है।
इसके तहत बाढ़ सूखा, ओला वृष्टि, चक्रवात, बीमारी आदि से अगर फसल का नुकसान होता है तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है।
गेहूं के लिए मिलते हैं 45000 रुपए तक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र में इस समय आवेदन लिए जा रहे हैं। किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिसमें किसानों को गेहूं के सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए 45000 रुपए तक का कवरेज मिलता है। प्रीमियम सिर्फ 225 रुपए रहती है। वही चना की बात करें तो ₹90 के प्रीमियम से 36000 का फसल बीमा का लाभ किसानों को मिलता है अगर किसी तरह से फसल खराब होती है तो गेहूं, चना के किसानों के 36000 से लेकर 45000 रुपए तक मदद मिलती है। वह भी सिर्फ 90 से 225 रुपए के खर्चे में।
यह किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा है किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने का मौका है। इस योजना का फायदा कैसे उठाएं आइये जानते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार अपने किसानों से आग्रह कर रही है कि वह जल्द से जल्द इस योजना से जुड़े। स्थानीय कृषि कार्यालय में जाकर योजना के बारे में जान सकते हैं। जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह योजना की आधिकारिक वेबसाइट है, जिसमें गेहूं, चना, प्याज के लिए 15 दिसंबर से पहले किसानों को आवेदन करना होगा। मूंगफली के लिए 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन बनाई गई है। ज्वार के किसान 30 नवंबर तक ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
पुणे, सोलापुर, अहल्यानगर, जिले के एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। आवेदन करने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जमीन के मालकाना हक का सबूत, किसान आईडी, अदि दस्तावेज चाहिए होंगे।
किसान सीएससी सेंटर में जाकर ₹40 के सर्विस फीस के साथ इस योजना का फायदा ले सकते हैं। पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी। प्रीमियम किसानों को देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किसान ध्यान रखें अगर धोखाधड़ी करते हैं तो अगले 5 साल तक सभी सरकारी योजनाओं से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो यह भी एक ध्यान रखने वाली बात है।

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