किसानों को मिलेंगे 6 हजार रु, इस योजना में जोड़े जा रहे हैं नए नाम, जानिए रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे

On: Saturday, November 1, 2025 9:00 AM
पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कहां से करें

किसानों को साल भर में ₹6000 देगी सरकार। इस योजना के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जानिए पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया।

पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना के आवेदन विंडो खुले हुए हैं, जिसमें नए किसानों के नाम जोड़े जा रहे हैं। अगर अभी तक आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो अभी भी मौका है। इस योजना से जुड़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को खेती के खर्चे के लिए हर साल सरकार ₹6000 की आर्थिक मदद देती है, जिसमें ₹2000 की तीन किस्तों के रूप में राशि दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदन कहां से करना है।

पीएम किसान योजना की पात्रता क्या है?

  • पीएम किसान योजना का फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास खेती योग्य जमीन है,
  • जो किसी प्रकार का टैक्स सरकार को नहीं देते हैं, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल नहीं हैं, या किसी संस्थान (इंस्टिट्यूशन) के नाम पर जमीन के मालिक नहीं हैं।
  • यदि आप भारत के नागरिक हैं और उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

पीएम किसान योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं-

  • आधार कार्ड
  • खसरा-खतौनी (जमीन का दस्तावेज)
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • पासपोर्ट साइज फोटो

पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कहां से करें

  • पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
  • वहां ‘Farmer Corner’ सेक्शन में जाकर ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • अपने राज्य का चयन करें।
  • कैप्चा कोड भरें और ‘Get OTP’ बटन पर क्लिक करें।
  • प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर वेरीफाई करें।
  • इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अंत में, डिक्लेरेशन स्वीकार कर सबमिट कर दें।
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद जमीन के कागजात को वेरिफिकेशन के लिए अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को देना

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