बुधवार को हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कई तरह के बदलाव बताए गए। 𝐆𝐒𝐓 काउंसिल की 56वीं बैठक में किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। तो चलिए जानते हैं, क्या सस्ता किसानों को पड़ेगा।
𝐆𝐒𝐓 में बदलाव
बुधवार को हुई 𝐆𝐒𝐓 काउंसिल की बैठक में जीएसटी सुधार के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसले सभी मंत्रियों के समर्थन से लिए गए हैं, जिनसे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों के टैक्स को घटाया गया है, जिससे कई चीजें अब सस्ती मिलेंगी।
बता दें कि यह जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक थी, जिसमें किसानों को दिवाली से पहले ही बड़ा उपहार मिला है। तो चलिए नीचे लिखे बिंदुओं में सरल शब्दों में समझते हैं किसानों को होने वाले फायदे।
जीएसटी परिषद में किसानों के लिए लाभ के फैसले
- ट्रैक्टर: पहले 12% जीएसटी थी, अब घटकर 5% हो गई है।
- ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर: पहले 12% जीएसटी थी, अब 5% कर दी गई है।
- खेती, बागवानी और भूमि की तैयारी के उपकरण: जैसे कटाई और ट्रैकिंग मशीनें, इन पर पहले 12% जीएसटी थी, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है।
- कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व: पहले उच्च दर पर जीएसटी लगती थी, अब इन्हें भी 5% श्रेणी में ला दिया गया है।
- ट्रैक्टर टायर और उसके पुर्ज़े: पहले 18% जीएसटी लगती थी, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है।

किसानों को होने वाला सीधा लाभ
इस तरह आप देख सकते हैं कि जीएसटी कम होने से खेती अब और भी लाभ का सौदा बन चुकी है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर पर जीएसटी कटौती से आधुनिक सिंचाई प्रणाली सस्ती हो जाएगी। सीधे-सीधे 12% और 18% जीएसटी घटाकर 5% कर दिए जाने से किसानों के खर्चों में बड़ी बचत होगी।

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