किसान अगर बारिश, सूखा, ओलावृष्टि या किसी कीट-रोग से फसल खराब होने के नुकसान से बचना चाहते हैं, तो चलिए बताते हैं कि सरकार से ऐसे में मिलने वाली मदद के लिए क्या करना होगा।
प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान
किसान अच्छी तरह से खेत तैयार करते हैं, उन्नत किस्म के बीज लगाते हैं, खाद डालते हैं और समय पर सिंचाई भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर फसल खराब हो जाए, तो इसमें किसान की कोई गलती नहीं होती। जैसे कि बाढ़, सूखा, अचानक से आई कोई प्राकृतिक आपदा, या कीट-रोग के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों की मेहनत और उनका खर्चा दोनों पानी में चला जाता है। इसी स्थिति में सरकार किसानों की मदद करती है।
₹1 में मिल रहा योजना का फायदा
दरअसल, यहां बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो रही है। पलामू (झारखंड) में किसानों की फसलों का बीमा सिर्फ ₹1 में किया जा रहा है। किसानों को मात्र ₹1 प्रीमियम राशि देनी होती है और इसके अलावा कोई शुल्क नहीं लगता। ऑनलाइन पंजीकरण करके किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अगर प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होती है, तो प्रति एकड़ किसानों को ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। पलामू जिले में एचडीएफसी एग्रो कंपनी द्वारा किसानों को यह लाभ दिया जा रहा है। सिर्फ ₹1 के टोकन से किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं।
इस टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क, मिलेगी जानकारी
किसान अगर इस बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। यह खबर फिलहाल पलामू जिले से जुड़ी हुई है, जहां ₹1 में बीमा किया जा रहा है।
बाकी किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा 31 अगस्त तक उठा सकते हैं। आमतौर पर इस योजना के तहत खरीफ फसलों की बीमा प्रीमियम राशि 2% तक देनी पड़ती है।

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