MP के किसानों को 30 लाख रु तक की सब्सिडी दे रही सरकार, प्याज-लहसुन के लिए भंडार गृह बनेगा कमाई का मास्टर स्ट्रोक

On: Saturday, August 23, 2025 3:00 PM
प्याज-लहसुन भंडारण के लिए लो कास्ट स्टोरेज बनाने के लिए किसानों को 50% अनुदान मिल रहा है

MP के किसानों प्याज और लहसुन के लिए अगर भंडार गृह बनाना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं इस सब्सिडी योजना के बारे में।

भंडार गृह पर सब्सिडी

मध्य प्रदेश में प्याज और लहसुन की खेती कई किसान करते हैं। लेकिन इनकी खेती का असली फायदा तभी मिलता है, जब किसान सही तरीके से इसका भंडारण कर सके। सही भंडारण से फसल को उचित दाम पर बेचा जा सकता है और उसकी गुणवत्ता भी लंबे समय तक बनी रहती है। अगर प्याज या लहसुन जल्दी खराब हो जाए तो किसान को कम कीमत पर बेचना पड़ता है।

इसी समस्या को देखते हुए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से भंडार गृह पर सब्सिडी दी जा रही है। प्याज-लहसुन भंडारण के लिए लो कास्ट स्टोरेज बनाने के लिए किसानों को 50% अनुदान मिल रहा है। यानी कुल इकाई लागत का आधा खर्च सरकार उठाएगी।

  • जिसमें किसानों को 5 मीट्रिक टन से 1000 मीट्रिक टन तक की संरचना बनाने के लिए अनुदान मिल रहा है।
  • 25 मीट्रिक टन वाला भंडार गृह बनाने पर लगभग ₹2.5 लाख का खर्च आता है, जिसमें से आधा यानी ₹1.25 लाख सरकार देगी।
  • 25 से 500 मीट्रिक टन वाला भंडार गृह बनाने पर लगभग ₹8,000 प्रति मीट्रिक टन की लागत आती है, जिसमें से ₹4,000 अनुदान मिलेगा।
  • 500 से 1000 मीट्रिक टन संरचना वाले भंडार गृह पर प्रति इकाई लागत लगभग ₹60 लाख आती है, जिसमें से सरकार की ओर से ₹30 लाख तक का अनुदान मिलेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जैसे–

  • बैंक एप्रईजल रिपोर्ट देना होगा
  • विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर) जमा करना होगा
  • उस जमीन के कागज़ जहाँ पर इकाई स्थापित करना है
  • बैंक ऋण का स्वीकृत पत्र देना होगा
  • कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चेंबर के प्रकरणों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र
  • केंद्र एवं राज्य सरकार से पूर्व में अनुदान सहायता प्राप्त न करने का राशि 100 रु के स्टाम्प पर घोषणा पत्र बनाकर देना है
  • भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों और मापदंड अनुसार निर्माण कराने का राशी रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र
  • चार्टर्ड इंजिनियर द्वारा हस्ताक्षरित बेसिक डाटाशीट / डिजाईन या तकनिकी डाटा
  • एन. सी.सी.डी की ड्राइंग डिजाईन अनुसार बनाने की राशि रुपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र आदि।

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आवेदन कहाँ और कैसे करें

प्याज-लहसुन भंडारण पर अनुदान लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उद्यानिकी विभाग के पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/HomeIndex/NewIndex पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किसान स्वयं निशुल्क कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले पोर्टल पर अपना पंजीयन करा ले, फिर आवेदन करें। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक का विवरण, जमीन के कागज, जाति प्रमाण पत्र (यदि किसान एससी/एसटी वर्ग से हैं), पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज अपलोड करके कर सकते है।

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