MP के किसानों को रीपर, श्रेडर और मल्चर पर भारी सब्सिडी मिल रही है। अब फसल काटने, बांधने आदि का काम आसानी से होगा। चलिए जानते हैं योजना के बारे में।
मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी
MP के किसानों के लिए सरकार द्वारा शानदार स्कीम आई है, जिसमें उन्हें रीपर, श्रेडर और मल्चर पर 40 से 50% तक की सब्सिडी मिल रही है। आवेदन 12 अगस्त 2025 से मांगे गए हैं। यह मशीन किसानों की मेहनत को कम करेगी तथा मजदूरों का खर्चा बचाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं, कितना अनुदान मिल रहा है, आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे।
रीपर-श्रेडर-मल्चर पर मिल रही 50% सब्सिडी
रीपर, श्रेडर और मल्चर का इस्तेमाल फसल काटने, फसल का बंडल बनाने तथा मल्चिंग के लिए किया जाता है। यानी अब धूप में घंटों खेत की कटाई करने की जरूरत नहीं है। मशीनों की मदद से जल्दी काम हो जाएगा। इसी कारण सरकार इन मशीनों को किसानों को सस्ते में उपलब्ध करवाना चाहती है।
आपको बता दें कि महिला किसान, पुरुष किसान, अनुसूचित जाति-जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों को, उनकी जमीन के आधार पर, 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी की राशि सही-सही जानने के लिए किसान कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर में देख सकते हैं। यहां पर किसानों को आवेदन करते समय डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करना होगा।

आवेदन करते समय जमा करें डीडी
रीपर, श्रेडर और मल्चर पर सब्सिडी लेने के लिए किसानों को आवेदन करते समय डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना होगा। इसमें श्रेडर और मल्चर के लिए किसानों को ₹5,500 तथा रीपर के लिए ₹3,300 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।
आवेदन के लिए जरूरी कागज
आवेदन करते समय किसानों को कुछ कागज जमा करने होंगे, जैसे-
- किसान का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- डिमांड ड्राफ्ट (DD)
- खसरा-खतौनी
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (क्योंकि यह कृषि यंत्र ट्रैक्टर से चलेंगे)
अनुदान लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
- किसान भाइयों, आवेदन करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य का कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://ekrishiyantra.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप नजदीकी CSC सेंटर या एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेज साथ में लेकर जाएं तथा डीडी की राशि भी तैयार रखें।
- किसानों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है: 1800-233-4111। इस नंबर पर कॉल करके आप और जानकारी ले सकते हैं।