हवा में होगा फसल में छिड़काव का काम, किसानों को पीठ पर टंकी लादने की जरूरत नहीं, सरकार दे रही है 240 रु प्रति एकड़ अनुदान

On: Saturday, July 12, 2025 1:28 PM
ड्रोन से स्प्रे करने पर 50% अनुदान

फसक में छिड़काव करने के लिए स्प्रे मशीन पीठ पर टांगने की जरूरत नहीं, ड्रोन से होगा काम, खर्चा दे रही सरकार-

फसल में छिड़काव का काम आसान होगा

एक अच्छी फसल लेने के लिए किसानों को समय-समय पर विभिन्न चीजों का खेतों में छिड़काव करना पड़ता है जैसे कि दवा, कीटनाशक, तरल खाद इत्यादि। जिसके लिए स्प्रे टंकी को पीठ पर टांगना पड़ता है, घंटो तक छिड़काव करना पड़ता है। लेकिन किसानों की मदद करने के लिए एक कमाल की मशीन आ गई है। जिसमें किसान को कुछ नहीं करना पड़ेगा। खेत में खड़े-खड़े ही काम हो जाएगा और इस पर सरकार की तरफ से अनुदान भी मिल रहा है।

जिससे किसान का खर्चा घट जाएगा वही जो किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं उन्हें स्प्रे करने के लिए मजदूर भी रखने पड़ते हैं तो अब मजदूरों का खर्चा भी खत्म हो जाएगा।

ड्रोन से स्प्रे करने के लिए अनुदान

कृषि ड्रोन की मदद से किसान खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। जिससे पूरे खेत में एक बराबर छिड़काव हो जाएगा और जल्दी काम होगा। साथ ही पानी भी कम लगेगा। मजदूर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति जो ड्रोन चलाते हैं वह पूरे खेत में एक जगह पर खड़े होकर छिड़काव कर देंगे। इसीलिए सरकार इस कृषि ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और कृषि ड्रोन से स्प्रे करने पर 50% अनुदान दे रही है।

जिसमें किसानों को प्रति एकड़ 240 रुपए मिलेंगे, आधा खर्चा किसानों को उठाना पड़ेगा, आधा सरकार देगी। ₹240 में एक एकड़ में कृषि ड्रोन से छिड़काव हो जाएगा। इस ड्रोन की मदद से किसान दलहन, तिलहन, सब्जी आदि की फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे तरल उर्वरक का भी छिड़काव कर सकते हैं।

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योजना का लाभ कैसे उठाएं

बिहार राज्य सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। जिसमें पौधा संरक्षण विभाग द्वारा यह योजना चल रही है। जिसमें 1800 एकड़ में कृषि ड्रोन से स्प्रे करने का लक्ष्य रखा गया है। हर प्रखंड के जमीन में टारगेट रखा गया है। एक किसान की बात करें तो एक एकड़ से लेकर 15 एकड़ की जमीन में स्प्रे के लिए अनुदान ले सकते हैं। योजना का फायदा उठाने के लिए बिहार के किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए उनको जमीन के कागज, रशीद, आधार कार्ड, फसल के प्रकार आदि की जानकारी देनी होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन के पश्चात पौध संरक्षण अधिकारी, प्रखंड तकनीकी, कृषि समन्वक और सहायक प्रबंधन द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा फिर इस योजना का फायदा दिया जाएगा।

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