बेरोजगार युवा अगर अपने खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो चलिए एग्री जंक्शन योजना के बारे में बताते हैं जिसमें खाद-बीज की दुकान के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है-
बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका
आजकल पढ़े-लिखे युवा खेती से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं, और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी से अच्छा उन्हें अपना खुद का व्यवसाय लगता है, जिसमें कृषि क्षेत्र में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ते देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए कुछ सरकारी योजना भी चल रही है। जिसमें आपको बता देगी खाद-बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने का मौका दिया जा रहा है। दरअसल, यहां पर एग्रीजंक्शन योजना की बात की जा रही है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं इस योजना के तहत क्या फायदा मिलता है
एग्रीजंक्शन योजना
एग्रीजंक्शन योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। जिसमें प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना यानी कि एग्रीकल्चर योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण मिलता है, और दुकान खोलने के लिए मुफ्त में लाइसेंस मिलता है। इसके अलावा केंद्र की स्थापना करने के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत 5 लाख रुपए के रेट पर अग्रिम ब्याज अनुदान ₹6000 तक सहायता मिलती है। साथ ही 1 साल तक उन्हें किराया का भी अनुदान मिलता है।
यानी की ₹1000 तक हर महीने दुकान के किराए के लिए 50% अनुदान मिलता है और खाद, उर्वरक, बीज, कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए निशुल्क लाइसेंस मिलता है। इतना ही नहीं व्यवसाय प्रारंभ करने और उसके संचालन के लिए निशुल्क में प्रशिक्षण मिलता है। जिससे उसकी पूरी जानकारी हो जाए, काम करने का तरीका भी पता हो जाए।
किसे मिलेगा योजना का फायदा
एग्रीजंक्शन योजना का फायदा उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने कृषि संबंधित पढ़ाई की है, यानी कि कृषि व्यवसाय प्रबंधन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन जैसे कोई कोर्स किए हैं, डिग्री प्राप्त की है तो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 40 वर्ष से काम वाले आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, महिला वर्ग, जनजाति आदि के आवेदन को 5 साल की आयु में छूट मिल रही है, तो उन्हें ज्यादा फायदा है।
लाभ लेने के लिए यहां करें संपर्क
यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है, जिसमें इच्छुक आवेदक कृषि विभाग की इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। जिसके लिए उनके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने पास के जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। योजना का नाम प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना है। जिसके तहत खाद-बीज कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए कई तरह से मदद मिलती है।
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