गेहूं किसानों के लिए जरूरी खबर! MSP पर गेहूं की बिक्री करना है तो इन 10 बातों का रखे ध्यान, यहाँ पढ़े दस जरूरी बिंदु

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को कई बातों का ध्यान रखना है जिसमें से कुछ 10 मुख्य बिंदु आज हम इस लेख में जानेंगे-

MSP पर गेहूं की बिक्री

किसानों को गेहूं की अच्छी कीमत मिले इसके लिए सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर गेहूं की खरीदी कर दी है। जिसके लिए किसानों को पंजीयन करना होता है, और केन्द्रो पर जाकर अनाज की बिक्री करनी पड़ती है। जिसमें अनाज की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है तो अगर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री करना चाहते हैं तो आपको बता दे कि 2425 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के MSP 2024-25 रवि विपड़न वर्ष की है। गेहूं के किसानों को MSP पर बिक्री करने के लिए उन्हें पंजीयन करना होगा। पंजीयन की शुरुआत हो चुकी है। MSP पर बिक्री करने के लिए किन 10 बिंदुओं पर काम करना है इसके बारे में जानते हैं।

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मुख्य 10 बिंदु

नीचे लिखे बिंदुओं के अनुसार जानिए MSP पर गेहूं की बिक्री के लिए किन बातों का ध्यान रखना है-

  1. गेहूं उपार्जन समर्थन मूल्य पर करने के लिए किसानों का 31 मार्च तक पंजीयन कराना होगा।
  2. किसान चाहे तो घर बैठे भी अपने मोबाइल से MSP किसान ऐप के द्वारा पंजीयन कर सकते हैं।
  3. पंजीयन के लिए किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। निशुल्क व्यवस्था की गई है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के कार्यालयों में सुविधा केंद्र स्थापित है, जहां पर किसान जाकर पंजीयन कर सकते हैं। तहसील कार्यालय में भी सुविधा केंद्र है सहकारी समिति एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र है।
  4. पंजीयन कराने के लिए किसानों के पास भू अभिलेख एवं खसरे में लिखा नाम आधार कार्ड से मिलना चाहिए। अगर इन दोनों में नाम अलग हुए तो तहसील से सत्यापन करवाना होगा। उसके बाद ही लाभ मिलेगा।
  5. पंजीयन के लिए किसानों को आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक फोन नंबर पर ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाता है।
  6. किसान भाई पंजीयन स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से संचालित पंजीयन केन्द्र के आलावा एम.पी. किसान एप से भी करा करा सकते है।
  7. पंजीयन के लिए किसानों के पास भूमि संबंधी कागज़ के साथ-साथ आधार कार्ड और फोटो होना चाहिए।
  8. साथ ही किसानों को अपना बैंक खता विवरण वह देना है जो आधार लिंक हो।
  9. बात दे कि अक्रियाशील बैंक खाता, संयुक्त बैंक खाता या फिर फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं है, इस लिए यह जमा न करें।
  10. जिस समय पंजीयन होगा उस समय 1 रूपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से करना होगा। इस लिए किसान तैयार रहे।

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नमस्ते, मैं निकिता सिंह । मैं 3 साल से पत्रकारिता कर रही हूं । मुझे खेती-किसानी के विषय में विशेषज्ञता प्राप्‍त है। मैं आपको खेती-किसानी से जुड़ी तरो ताजा खबरें बताउंगी। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 'काम की खबर' दे सकूं । जिससे आप समय के साथ अपडेट रहे, और अपने जीवन में बेहतर कर सके। ताजा खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद 

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