कृषि यंत्र की मदद से किसान खेती के काम कम समय में बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इससे लागत भी कम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं इन कृषि यंत्रों पर किसानों को कितने प्रतिशत की सब्सिडी जा रही है-
इन कृषि यंत्र पर सब्सिडी
किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। जिसमें किसान कृषि यंत्र कम लागत में खरीद सके। इसलिए भी उन्हें सब्सिडी जा रही है। जिसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, ट्रॉली, कंबाइन जैसे कृषि यंत्र पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। जिससे किसान में कृषि यंत्रों को लेकर अपने खेती के काम को आसानी से कर सके। चलिए आपको बताते हैं इस पर मिलने वाली सब्सिडी और जमानत राशि के बारे में, इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे।
₹5000 की जमानत राशि
सब्सिडी की बात करें तो कृषि यंत्र पर 50 से लेकर 80% की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। जिसमें किसानों को जमानत राशि टोकन मनी भी जमा करनी होगी। वह कृषि यंत्र जो की 10000 से लेकर 100000 तक के बीच में आते हैं उन पर ₹2500 तक की जमानत राशि किसानों को जमा करनी होगी। लेकिन वह कृषि यंत्र जो ₹100000 से अधिक कीमत के हैं। उन पर ₹2500 की जमानत राशि की रूप में किसानों को जमा करना है। फिर टोकन नहीं जमा करके किसानों को यह कृषि यंत्र दिए जाएंगे। किसानों को कृषि यंत्रों की जानकारी देने के लिए सरकार बीच-बीच में कैंप लगाती रहती है।
जिसमें कृषि यंत्र के बारे में पूरी जानकारी उन पर मिलने वाले अनुदान के बारे में भी जानकारी दी जाती है तो चलिए जानते हैं लाभ लेने के लिए किसानों को किन दस्तावेजों को जमा करना है और आवेदन किस वेबसाइट से या कार्यालय से जाकर कर सकते हैं।
यहां से करें आवेदन
कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। किसान ऑनलाइन या कार्यालय में जाकर भी इस पंजीकरण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यह वेबसाइट https://www.agriculture.up.gov.in/ दी गई है। यहां से आवेदन कर सकते हैं कि आवेदन करने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, खतौनी निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक इसके अलावा पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी।
अगर किसान कृषि यंत्र लेने के लिए इच्छुक है तो पंजीकरण कराने में देरी न करें, क्योकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलेगा। यह योजना उत्तरप्रदेश सरकार की है।
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